सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को सत्र 2021-22 के लिए दूसरे चरण में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटित किये गये। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि दूसरे चरण में 14 हज़ार 880 बच्चों को उनकी च्वाइस के अनुसार स्कूल आवंटित किये गये हैं। ऑनलाइन लॉटरी में 7 हज़ार 887 बालकों को और 6 हज़ार 993 बालिकाओं को स्कूल का आवंटन किया गया है। आरटीई पोर्टल rteportal.mp.gov.in पर दूसरे चरण के आवंटन-पत्र उपलब्ध हैं। पालक आवेदन में अंकित जानकारी दर्ज कर आवंटन की स्थिति चेक कर सकते हैं और आवंटन-पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों को स्कूल आवंटित हुआ है, वह आवंटन-पत्र की एक प्रति आवंटित स्कूल में ले जाकर 16 अगस्त 2021 से एक सप्ताह की अवधि में निःशुल्क प्रवेश ले सकते हैं। बच्चे के प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्रायवेट स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से बच्चे की जिओटेग एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज की जायेगी।
कक्षा 5वीं व 8वीं की स्वाध्यायी परीक्षा 17 अगस्त से
म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के निर्देशानुसार कक्षा 5वीं एवं 8वीं की स्वाध्यायी परीक्षा 17 अगस्त से 24 अगस्त तक संपादित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत कक्षा 5वीं की अंग्रेजी (सामान्य) विषय की परीक्षा 17 अगस्त को प्रातः 8 बजे से 10ः30 बजे तक, पर्यावरण अध्ययन की 20 अगस्त, हिन्दी (विशिष्ट) की 21 अगस्त तथा गणित विषय की परीक्षा 24 अगस्त को आयोजित की जायेगी। इसी प्रकार कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय की परीक्षा 17 अगस्त को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक, विज्ञान की 18 अगस्त, सामाजिक विज्ञान की 20 अगस्त, अंग्रेजी (सामान्य) की 21 अगस्त, गणित की 23 अगस्त तथा हिन्दी (विशिष्ट) विषय की परीक्षा 24 अगस्त को आयोजित की जायेगी।
सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को किया शिथिल
राज्य शासन ने सिविल सेवाओं के लिये भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने सिविल सेवाओं के लिए स्वीकृत कुल पदों के 5 प्रतिशत तक रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2019 में लगाये गये शर्त को शिथिल करते हुए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया है। पाँच प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृत के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रकिया को तत्परता से पूर्ण करने लिए वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रत्येक सिविल सेवा में वर्ष प्रथम जनवरी की स्थिति में सीधी भर्ती में रिक्त पदों की गणना की जायेगी। सांख्येतर पदों पर कार्यरत को नियमित पदों के विरूद्ध गणना में लिया जायेगा। सवंर्ग में स्वीकृति पदों की कुल संख्या के आधार पर 5 प्रतिशत की गणना की जायगी। संवर्ग की कुल पद संख्या का 5 प्रतिशत अथवा संवर्ग की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या में से जो कम हो, पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकेगी। सीमा से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रकिया के लिए वित्त विभाग द्वारा निहित प्रकिया का पालन किया जाना होगा। सीधी भर्ती के लिए निधारित अन्य शर्तो जैसे आरक्षण नियमों आदि का पालन करने का दायित्व संबंधित विभाग का होगा।