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….तो नहीं मिलेगा राशन!

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्‍य दुकानों से राशन प्राप्‍त कर रहे पात्र हितग्राहियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्‍यों के आधार कार्ड यदि जमा नहीं कराए गये है, आधार कार्ड की छायाप्रति संबंधित शासकीय उचित मूल्‍य दुकान या वार्ड प्रभारी को अनिवार्यतः जमा करावें। यदि आधारकार्ड की छायाप्रति जमा नहीं कराई जाती है तो राशन की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

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