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Satna: जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक सोमवार को

 

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/  जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में गठित जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक 5 जुलाई सोमवार को दोपहर एक बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में विभिन्न श्रेणी के प्रकरण स्वीकृत और भुगतान राशि, विभिन्न श्रेणी के पीड़ितों की स्वीकृत एवं भुगतान सहायता राशि, उपबंधों के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों एवं अभिकरणों के संबंध में, विशेष न्यायालय में अधिनियत के अंतर्गत विचाराधीन एवं निराकृत मामलों तथा पुलिस में दर्ज प्रकरण एवं अनुसंधान में लंबित मामलों के संबंध में चर्चा की जायेगी। कलेक्टर ने सभी संबंधितों को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।

जिले में अब तक 162.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

जिले में इस वर्ष 1 जून से 4 जुलाई 2021 तक 162.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 297.7 मि.मी., सोहावल (रघुराजनगर) में 311.6 मि.मी., बरौंधा (मझगवां) में 132 मि.मी., बिरसिंहपुर में 176 मि.मी., रामपुर बघेलान में 146 मि.मी., नागौद में 115 मि.मी., जसो (नागौद) में 63.8 मि.मी., उचेहरा में 163 मि.मी., मैहर में 87.5 मि.मी., अमरपाटन में 128 मि.मी. तथा रामनगर तहसील में 166.3 मि.मी. औसत वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1039.7 मि.मी. है। गत वर्ष इस अवधि तक जिले में 249.5 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी थी।

भरहुत नगर फीडर अंतर्गत क्षेत्र में5 जुलाई को  विद्युत प्रवाह अवरूद्ध रहेगा

कार्यपालन अभियंता शहर संभाग ने बताया कि सतना शहर के उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 के.व्ही. फीडरों का मेंटीनेंस का कार्य कराया जाना है। उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि शहर संभाग सतना अंतर्गत 5 जुलाई को भरहुत नगर फीडर अंतर्गत भरहुत नगर, शिव कॉलोनी एवं घनश्याम विहार क्षेत्र में फीडरो के रख-रखाव हेतु विद्युत प्रवाह प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अवरूद्ध रहेगा।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिये न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनियों, नगर निगम एवं नगर पंचायतों को पत्र जारी किया गया है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, चेक बाउन्स, क्लेम, हिन्दू विवाद अधिनियम, बैंक रिकवरी, सर्विस संबंधी एवं न्यायालय में लंबित प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन, जलकर एवं विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

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