Unlock Madhya Pradesh: digi desk/BHN/भोपाल/ एक जुलाई से कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में और राहत या ढील नहीं मिलेगी। सिनेमाघर, कोचिंग संस्थान खोलने सहित अन्य लागू प्रतिबंधों को एक सप्ताह और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। सात जुलाई को नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में जो राहत दी गई थी, वो सात जुलाई तक बरकरार रहेगी। इस दौरान अनलॉक को लेकर गठित मंत्री समूह की अनुशंसाओं पर शासन द्वारा विचार करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसमें सिनेमाघर, कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति देना शामिल है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण की गति को देखते हुए संकेत दिए थे कि आगामी दिनों में प्रतिबंधों से कुछ और राहत दी जा सकती है। वैसे भी अधिकांश जिलों में कोरोना संक्रमण पूरी से नियंत्रण में आ चुका है। सिनेमाघरों को टीकाकरण के प्रमाण पत्र के आधार पर पचास फीसद लोगों की उपस्थिति के साथ प्रारंभ करने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं, कोचिंग संस्थान भी संचालकों द्वारा टीकाकरण सुनिश्चित किए जाने के आधार पर खोल सकेंगे। मंत्री समूह ने अधिकांश गतिविधियों को कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करते हुए खोलने की अनुशंसा की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
मप्र में महाराष्ट्र से बस परिवहन संचालन सात जुलाई तक बंद
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों को देखते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से बस परिवहन के संचालन को सात जुलाई तक बंद करने का निर्णय किया है। परिवहन विभाग ने दोनों राज्यों के बीच बस सेवा को 30 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया था लेकिन इसे एक सप्ताह और बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि महाराष्ट्र को छोड़कर अभी किसी भी राज्य से बसों की आवाजाही पर रोक नहीं है। परिस्थितियों को देखते हुए आगामी निर्णय लिया जाएगा।
कोविड प्रभावित कर्मियों के स्थानान्तरण में विभाग रखेगा उनका ध्यान
लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि राज्य शासन की नवीन स्थानान्तरण नीति के तहत कोविड प्रभावित अधिकारी/कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिये विभाग द्वारा अभिनव पहल करते हुए प्रदेश में सबसे पहले अपने विभागीय पोर्टल mppwd.gov.in/covid.aspx पर 5 जुलाई तक कोविड प्रभावित शासकीय कर्मियों की जानकारी मांगी गई है।
प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई ने बताया है कि फरवरी 2020 के बाद काविड-19 से संक्रमित हुए कर्मचारी/अधिकारियों को एक जुलाई से प्रारंभ होने वाले पोर्टल mppwd.gov.in/covid.aspx पर जानकारी दर्ज कराना होगी। यह व्यवस्था राज्य शासन की स्थानान्तरण नीति के संदर्भ में विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है।
उन्होंने बताया कि विभाग के पोर्टल पर मोबाइल नम्बर, पद, जन्मतिथि, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट का एसआरएफ.आईडी.आरटीपीसीआर का दिनांक एवं कोविड नेगेटिव होने की दिनांक भी दर्ज करना होगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानान्तरण के प्रस्ताव तैयार करते समय उक्त रिपोर्ट पर विशेष ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि तक अधिकारी/कर्मचारी अपनी जानकारी अंकित नहीं करते हैं, तो स्थानान्तरण की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक स्वंय उत्तरदायी होगें।