शहडोल,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कोरोना महामारी का दौर हर किसी को याद रहेगा पर इस समय जब इस महामारी पर अंकुश लग गया है और प्रशासन ने बाजार खोल दिए हैं तो लोगों को मास्क व दूरी का पालन करते हुए अपना व्यवहार करना चाहिए लेकिन देखने में आ रहा है कि जैसे लोगों को छूट मिलने का ही इंतजार था। शहर के अंदर जहां आप नजर डालेंगे वहां पर कोविड निर्देशों का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस का महकमा भी ड्यूटी करते करते थक गया है जिसके चलते अब वह भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बाजार में राजस्व और पुलिस का अमला इन दिनों दिन के समय राउंड लेते नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि लोग मनमानी पर उतारू हैं और फिर से महामारी को न्योता देने का काम कर रहे हैं।
जिला अस्पताल में गायब दूरी
सुबह जब ओपीडी में डॉक्टर बैठते हैं तो लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं इस दौरान न तो दूरी का खयाल रहता है और न ही मास्क का। अपने अपने ढंग से लोग खड़े होकर डॉक्टर के पास तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। ओपीडी में तैनात सुरक्षा गार्ड भी अपनी सात घंटे की ड्यूटी को आराम से करना चाहता है इसलिए न वह रोकता है न ही टोकता है। कलेक्टर ने पिछले दिनों जिला अस्पताल का निरीक्षण कर निर्देश दिए थे कि दूरी और मास्क का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए तो सुरक्षा गार्डों को कहा था कि वे हर बिना मास्क वाले व्यक्ति को टोकें लेकिन पुराना ढर्रा चल रहा है।
आनलाइन सर्विस सेंटर पर जमा रहती है भीड़
एक बार यदि शहर के जितने भी कियोस्क सेंटर और ऑन लाइन सर्विस देने वाले कंप्यूटर सेंटर पर नजर डाली जाए तो देखने में आएगा कि इन जगहों पर जबरदस्त भीड़ जमा है। पिछले दिनों गंज बाजार स्थित एक ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर पर इसी तरह का नजारा देखने को मिला। यही हाल जिले के बुढ़ार धनपुरी और ब्यौहारी जैसे ब्लॉक में मिल जाएगा।
धारा 144 का कोई मतलब नहीं
कलेक्टर ने जिले में धारा 144 का आदेश पारित किया है लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन जमकर हो रहा है। राजनैतिक आयोजन बदस्तूर हो रहे हैं। प्रेस कांफ्रेंसों में इनका खुला उल्लंघन होता देखा जा सकता है। इसके बाद भी धारा 144 लागू है। अभी हाल ही में जो आदेश जारी हुआ उसके मुताबिक सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि कार्यक्रम जिनमें जनसमूह प्रतिबंध रहेगा पर ऐसा हो नहीं पा रहा है।
स्कूल बंद रहेंगे होटल खुलेंगे
जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि कॉलेज, स्कूल, शैक्षणिक, प्रशिक्षण,कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे पर होटल खुलेंगे। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। शॉपिंग माल जिम भी इस समय में खुल सकेंगे। तथा सभी सिनेमाघर, थिएटर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। जिम एवं फिटनेस सेंटर शाम 6 बजे से 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति होगी। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।