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Umaria: उमरिया में अब सभी दुकानें और निजी कार्यालय प्रातः 8 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे

उमरिया,भास्कर हिंदी न्यूज़/ अब जिले की सभी दुकानें और निजी कार्यालय प्रातः 8 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगें। यह निर्णय 16 जून को जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की आनलाइन बैठक में प्राप्त सुझाव अनुसार लिया गया है। उमरिया जिले में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए है।

इसमें मिली छूट

आनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त शासकीय, अर्द्घशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 8 बजे से रात्रि 7 बजे तक खुल सकेंगें। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे।

इन पर प्रतिबंध
सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। सभी सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
यह हैं शर्ते

एक समय में एक दुकान में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगीं। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 8 बजे तक 50 कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगें। इसी तरह समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें। स्वल्पाहार (चाट, फुल्की, समोसा, चाय इत्यादि) के ठेलों में तथा पान दुकान में एक समय पर मात्र तीन ग्राहक ही उपस्थित रह सकेंगे।

विवाह में 50 लोगों को अनुमति

विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतरराज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्वाध रहेगा।

 

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