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बिना लायसेंस और रजिस्ट्रेशन के नहीं बेंच पायेंगे खाद्य सामग्री, रसीद देना जरूरी

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक अक्टूबर 2021 से सभी खाद्य कारोबारकर्ता के लिए उपभोक्ता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ की रसीद, इनवाइस, कैश मेमो, बिल आदि पर एफएसएसएआई के तहत जारी किये जाने वाले लायसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर को अंकित करना अनिवार्य किया गया है। सभी खाद्य कारोबारकर्ता रसीद, इंवाइस, केश मेमो, बिल आदि पर एक अक्टूबर 2021 के पहले ही लायसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करा लें, यह नम्बर नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए खाद्य पदार्थ कारोबारकर्ता स्वयं जवाबदार होंगे।

गुरुवार को सिटी नं.-2 एवं बगहा पतेरी फीडर अंतर्गत विद्युत प्रवाह अवरूद्ध रहेगा

कार्यपालन अभियंता शहर संभाग ने बताया कि सतना शहर के उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 के.व्ही. फीडरों के मेंटीनेंस का कार्य किया जा रहा है। जिसके अनुसार 17 जून को सिटी नं.-2 एवं बगहा पतेरी फीडर अंतर्गत सिंधी कैंप, टीमडी हॉल, बढ़ईया, शिव चैक, बांधवगढ़ कॉलोनी, पतेरी, बाबरा आश्रम, साईं कॉलोनी, अमौधा, केपटाउन, बगहा, साउथ पतेरी, नार्थ पतेरी एवं संबंधित क्षेत्र में फीडरो के रख-रखाव हेतु विद्युत प्रवाह प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अवरूद्ध रहेगा।

अस्थाई पात्रता पर्ची के दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में वृद्धि

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हितग्राहियों से पात्रता संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर स्थाई पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे हितग्राही जिनको अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है। उन्हें स्थाई पात्रता पर्ची के लिए पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार नंबर स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराने की तिथि 31 जुलाई नियत की गई थी। इस समयावधि में वृद्धि करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 नियत की गई है।

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