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उमरिया में मोटरसाइकिल पर लाश ले जाने के मामले में नर्स पर गिरी गाज

स्टाफ नर्स को कलेक्टर ने किया निलंबित

उमरिया,भास्कर हिंदी न्यूज़/ बड़े मामले में लापरवाही को लेकर उमरिया जिले में एक बार फिर छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई की गाज गिरी है। इसी महीने की 11 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में पीलिया से पीड;ति एक ग्रामीण की मौत हो गई थी और उसके परिजन शव को मोटरसाइकिल पर रस्सियों से बांधकर ले गए थे। इस मामले में कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर की स्टाफ नर्स निर्मला सिंह को अपने कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय नियत किया गया है।

यह है मामला

बताया गया है कि 11 मई को सहजन कोल निवासी ग्राम पतौर तहसील मानपुर की तबियत खराब होने पर 108 एंबुलेंस के माध्यम से मानपुर अस्पताल लाया गया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई । उनकी मृत्यु उपरांत शव वाहन नही मिलने से उनके परिजनों द्वारा शव को मोटर सायकल में अपने गृह निवास पतौर ले गए। इस मामले के मीडिया में उछलने के बाद कलेक्टर ने जांच दल गठित कर दिया था। कलेक्टर के आदेश पर जांच के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन के माध्यम से बताया कि 11 मई की सुबह सहजन कोल निवासी ग्राम पतौर तहसील मानपुर को 108 एंबुलेंस के माध्यम से मानपुर अस्पताल लाया गया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

शव सौंपने में लापरवाही

जांच रिपोर्ट के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर की स्टाफ नर्स पदस्थ निर्मला सिंह द्वारा शव को उनके परिजनों को सुपुर्द करने संबंध में लापरवाही करते हुए जानकारी के बिना ही शव को अस्पताल से परिजनो को सौंप दिया गया। जिस कारण मृतक के परिजनो को परेशानियों को सामना करना पडा। रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्मला सिंह का उक्त कृत्य उनके पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही, कर्तव्य विमुखता, स्वेच्छाकारिता व अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है और मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

कलेक्टर ने किया सस्पेंड

जांच दल की इस रिपोर्ट पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्टाफ नर्स निर्मला सिंह को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय नियत किया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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