सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार सतना और मैहर जिले के विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव लड़ने वाले 10 अभ्यर्थियों को व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर 28 मार्च 2022 से 28 मार्च 2025 तक 3 वर्ष के लिए विधानसभावार अयोग्य घोषित किया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन द्वारा जारी सूची में सतना जिले के 8 और मैहर जिले के 2 व्यक्तियों को चुनाव के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। इनमें विधानसभा क्षेत्र 63 सतना अंतर्गत रामोराम गुप्ता केशरी भवन के पास सतना, राजेंद्र कुमार वर्मा मुख्त्यारगंज सतना, श्यामा अहिरवार (श्यामलाल साकेत) रीवा रोड सतना, शशांक सिंह सोनौरा पोस्ट बेलहटा सतना, विधानसभा क्षेत्र 64 नागौद अंतर्गत फूलन देवी बागरी भिटारी श्यामनगर और राजेंद्र जासयवाल ग्राम पोंड़ी पिथौराबाद, विधानसभा क्षेत्र 67 रामपुर बघेलान से पंकज सिंह ग्राम पोस्ट सोनौरा थाना अमरपाटन एवं प्रशांत पांडेय ग्राम हिनौती पोस्ट सिजहटा तथा विधानसभा क्षेत्र 65 मैहर से शिवम पाण्डेय उर्फ शिब्बू वार्ड नंबर 13 मंगल भवन के पास मैहर और विधानसभा क्षेत्र 66 अमरपाटन से संतोष कुमार गुप्ता ग्राम अमिलिया हर्रई रामनगर के नाम शामिल हैं।
नगर पालिका परिषद मैहर में पार्षद पद के उप निर्वाचन हेतु सेक्टर अधिकारी नियुक्त
जिले की नगर पालिका परिषद मैहर में पार्षद पद के उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, विधि सम्यक एवं भय रहित चुनाव संपन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) रानी बाटड द्वारा संपूर्ण वार्ड क्रमांक-2 को 1 सेक्टर में विभाजित कर सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा 1 अधिकारी की ड्यूटी रिजर्व सेक्टर अधिकारी के रूप में लगाई गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा जारी आदेशानुसार सेक्टर क्रमांक-1 उदयपुर के दो मतदान केन्द्रों तथा माध्यमिक शाला उदयपुर कक्ष क्रमांक-3 के लिये कार्यपालन यंत्री ग्रा0यां0सेवा0 मैहर शरद सिंह को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही कार्यपालन यंत्री ग्रा0यां0सेवा0 मैहर अश्विनी जायसवाल की डयूटी रिजर्व सेक्टर अधिकारी के रूप में लगाई गई है। नियुक्त सेक्टर अधिकारी अपने प्रभार क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तथा मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर नगर पालिका परिषद मैहर से संबंधित रिटर्निग आफीसर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं उनके निर्देशन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को पहचान पत्र जारी करने हेतु पासपोर्ट साइज का फोटो जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।