सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने थाना कोलगवां क्षेत्र के दो आदतन अपराधियों को एक वर्ष की कालावधि के लिये सतना जिले सहित सीमावर्ती जिलो की राजस्व सीमाओं से निष्काष्ति करने का आदेश पारित किया है।
कोलगवां थाना क्षेत्र के बांधवगढ़ कॉलोनी सिंधी कैंप निवासी अक्कू उर्फ आकाश बाधवानी पिता हीरालाल गंधेजा उम्र 27 वर्ष और सिद्धार्थ नगर निवासी शुभम पाल पिता सौखीलाल पाल उम्र 23 वर्ष के विरूद्ध थाने में विविध अपराध पंजीबद्ध होने और जिले में लोक शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर करने का आदेश पारित किया है।
संबंधित व्यक्ति एक वर्ष की कालावधि के लिये जिला सतना एवं उससे लगे सीमावर्ती जिला पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी एवं रीवा की राजस्व सीमा से बाहर रहेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिये संबंधित थाने को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सूचना भी 2 माह में डाक के जरिये जिला बदर किये गये व्यक्ति देंगे। यदि इन लोगो के विरूद्ध चल रहे किसी न्यायालयीन प्रकरण में उपस्थिति आवश्यक होगी, तो विधिवत प्रक्रिया के तहत पेशी दिनांक को 12 घंटे पहले प्रवेश कर सकेंगे। किन्तु पेशी समाप्ति के 8 घंटे बाद इन जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा।