सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले के डबल लॉक केंद्रों से रासायनिक उर्वरक का नगद वितरण करने के संबंध में निर्देश दिये हैं कि कृषकों को उर्वरक का वितरण उनकी मूल भू-अधिकार पुस्तिका पर उर्वरक की मात्रा दर्ज करने के उपरांत किया जाये। साथ ही रासायनिक उर्वरक का वितरण कुल रकबा और बोई जाने वाली या बोई गई फसल में लगने वाली मात्रा के अनुरुप की किया जाये एवं समझाइस के साथ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी दिया जाये।
कलेक्टर ने जिला विपणन अधिकारी राज्य सहकारी विपणन संघ को निर्देशित किया है कि प्रत्येक दिवस भंडारण, वितरण एवं शेष मात्रा की जानकारी उप संचालक कृषि तथा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और कृषि द्वारा डबल लॉक केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण में ओपनिंग बैलेंस, विक्रय मात्रा एवं शेष मात्रा का मिलान किया जायेगा। मिलान में अंतर पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी जिला विपणन अधिकारी की होगी।
रासायनिक उर्वरक के आनुपातिक वितरण के लिये राहुल सिलाड़िया नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले में लगने वाली रासायनिक उर्वरकों की रैकों का आनुपातिक मात्रा में डबल लॉक केंद्रों और थोक विक्रेताओं में वितरण के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर राहुल सिलाड़िया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जारी आदेशानुसार नोडल अधिकारी जिले में लगने वाली प्रत्येक रैक की जानकारी रखेंगे। साथ ही राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर प्रत्येक ट्रक की ट्रैकिंग निश्चित स्थान तक पहुंचने तक करायेंगे। कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश दिये हैं कि शासन के नियमों के विपरीत उर्वरक का भंडारण और वितरण करते पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें।
माइक्रोन्यूट्रिएन्ट उर्वरक की जानकारी 3 दिवस में उपलब्ध करायें
उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण मनोज कश्यप ने बताया कि रबी वर्ष 2023-24 में जिले में माइक्रोन्यूट्रिएन्ट उर्वरक के 2 सैंपल फेल हुये हैं। जिनमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस संबंध में सभी उर्वरक निरीक्षकों को जिले के सभी डबल लॉक केंद्र, इफको सेंटर एवं सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) में भंडारित माइक्रोन्यूट्रिएन्ट उर्वरक की जानकारी 3 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही सभी उर्वरक निरीक्षकों को डबल लॉक, सिंगल लॉक एवं निजी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में भंडारित माइक्रोन्यूट्रिएन्ट उर्वरक का सैंपल लेकर परीक्षण के लिये भेजने के निर्देश दिये गये है। उर्वरक निरीक्षकों को बिना ओ-फॉर्म के माइक्रोन्यूट्रिएन्ट उर्वरक का विक्रय और भंडारण करने वाले प्रतिष्ठानों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिये भी निर्देश दिये गये हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिला स्तरीय निरीक्षण दल को निरीक्षण के दौरान ऐसी कोई अनियमितता मिलती है, तो इसके लिये संबंधित उर्वरक निरीक्षक जिम्मेदार होंगें।
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