सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के 4 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर और 14 अपराधियों के विरुद्व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को आदेश का पालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाना कोलगवां अंतर्गत घूरडांग निवासी विक्रम चौधरी उर्फ लालू पिता ददन प्रसाद चौधरी उम्र 25 वर्ष, संतनगर घूरडांग निवासी रत्नेश उर्फ भइया सिंह पिता नवल सिंह उम्र 27 वर्ष, नई बस्ती निवासी तनु अग्रवाल पिता रमेश चंद्र अग्रवाल उम्र 28 वर्ष, टिकुरिया टोला निवासी मो. रब्बू खान पिता मो. ताजुद्दीन खान उम्र 25 वर्ष, कोलगवां मोहल्ला निवासी अभिमान उर्फ गोलू यादव पिता चंचल यादव उम्र 23 वर्ष, सिंधी कैंप निवासी मुकेश नागदेव पिता गोपीचंद्र नागदेव उम्र 26 वर्ष, नई बस्ती निवासी विजय बुनकर उर्फ चुंटा पिता संतोष बुनकर उम्र 25 वर्ष, थाना सभापुर अंतर्गत बडखेरा निवासी लल्लू साकेत पिता लल्ला साकेत उम्र 45 वर्ष, थाना सिविल लाइन सतना अंतर्गत सौहोला निवासी उत्तम चौरसिया पिता विष्णु प्रसाद चौरसिया उम्र 38 वर्ष, थाना सिटी कोतवाली सतना अंतर्गत राजेंद्र नगर गली नंबर 5 निवासी सागर चौधरी पिता पंचू चौधरी उम्र 26 वर्ष, थाना कोटर अंतर्गत अबेर निवासी निखिल उर्फ लकी सिंह पिता रामबली सिंह उम्र 19 वर्ष, कल्लू कोरी उर्फ अशोक बुनकर पिता सौखीलाल बुनकर उम्र 38 वर्ष, टेडगवां निवासी रोहन सिंह उर्फ रवि पिता भरत सिंह दिखित उम्र 38 वर्ष, थाना उचेहरा अंतर्गत बरहटा निवासी राजेश केवट पिता लल्लू केवट उम्र 37 वर्ष के विरूद्ध बाउण्ड ओव्हर कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के अपराधियों को एक वर्ष तक माह के प्रथम सोमवार को अपनी उपस्थिति थाने में दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना कोलगवां सतना अंतर्गत नारायण तालाब निवासी सूरज बसोर पिता शिवपाल बसोर उम्र 30 वर्ष, सिंधी कैंप निवासी कृष्णगोपाल उर्फ किशन उर्फ कीटाणु भुजवा पिता चंद्रशेखर भुजवा उम्र 25 वर्ष, थाना रामपुर बघेलान अंतर्गत रामवन निवासी कल्लू उर्फ सतेंद्र गौतम पिता सूर्यप्रसाद गौतम एवं डब्लू उर्फ मृगेंद्र गौतम पिता सूर्य प्रसाद गौतम को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर निर्देश जारी
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किये हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किये गये शासकीय सेवक ही मोबाइल फोन के उपयोग हेतु अधिकृत होंगे।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं दल के अन्य सदस्य को मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड़ में रखना होगा। वे केवल सेक्टर अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन प्रेक्षक से निर्वाचन सबंधी वार्तालाप अथवा अन्य अति आवश्यक परिस्थिति में मतदान केंद्र से बाहर निकलकर वार्तालाप के लिये मोबाईल फोन का उपयोग कर सकेंगे। बूथ लेवल ऑफिसर को वोटर असिस्टेंट बूथ पर तैनाती के दौरान ही अपने मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति होगी।
कक्षा 5वीं-8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा परिणाम 23 अप्रैल को
प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा परिणाम 23 अप्रैल मंगलवार को प्रातः 11ः30 बजे घोषित किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम की घोषणा भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केन्द्र सभागार में की जायेगी। बोर्ड पैटर्न परीक्षा में करीब 24 लाख बच्चे शामिल हुए थे। इनमें कक्षा-5 के 12 लाख 35 हजार के करीब और कक्षा-8 के 11 लाख 37 हजार के करीब बच्चे शामिल हैं। प्रारंभिक स्तर पर बोर्ड पैटर्न परीक्षा आयोजित करने वाला मध्यप्रदेश देशभर में अग्रणी राज्य के रूप में पहचाना जाता है। परीक्षा परिणाम दोपहर 12ः30 बजे से राज्य शिक्षा केंद्र मध्यप्रदेश की विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकेगा।
