सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ लोकसभा निर्वाचन 2024 में चुनाव ड्यूटी से मुक्त रहने सतना और रीवा जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भ्रामक जानकारी देकर गुमराह करने वाले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला समन्वयक विनय शंकर मिश्रा और पुष्पेंद्र कुमार निगम की अप्रैल माह के एक-एक सप्ताह के मानदेय में कटौती की गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है जिला समन्वयक विनय शंकर मिश्रा और पुष्पेंद्र कुमार निगम द्वारा चुनाव ड्यूटी से मुक्त रहने के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय सतना और रीवा को भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई थी। जिसके फलस्वरुप श्री मिश्रा और श्री निगम को कारण बताओ नोटिस जारी कर समाधानकारक जवाब चाहा गया था। संविदा कर्मी जिला समन्वयक विनय शंकर मिश्रा और पुष्पेंद्र कुमार निगम द्वारा नोटिस का दिया गया जवाब समाधानकारक नहीं है। दोनो संविदा कर्मचारियों के अप्रैल माह में एक-एक सप्ताह के मानदेय में कटौती किये जाने के आदेश दिये गये हैं।
24 अप्रैल का शाम 6 बजे थम जायेगा चुनावी प्रचार
मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभा पर रहेगा प्रतिबंध
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सतना के लिए 26 अप्रैल 2024 को मतदान कराया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 26 अप्रैल को शाम 6 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नहीं करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीवीजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
होम वोटिंग सुविधा में 1166 मतदाताओं ने किया मतदान
निर्वाचन आयोग की सुविधा का वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को मिला लाभ
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा का लाभ लेते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सतना संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सतना और मैहर जिले के 1166 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने अपने घर पर रहकर पोस्टल बैलेट से मतदान किया। विधानसभा क्षेत्र 61-चित्रकूट के 82 बुजुर्ग और 74 दिव्यांग मतदाताओं, 62-रैगांव में 115 बुजुर्ग और 67 दिव्यांग मतदाताओं, 63-सतना में 118 बुजुर्ग और 38 दिव्यांग मतदाताओं तथा 64-नागौद में 73 बुजुर्ग और 76 दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 65-मैहर में 52 बुजुर्ग और 122 दिव्यांग, 66-अमरपाटन में 122 बुजुर्ग और 36 दिव्यांग तथा विधानसभा 67-रामपुर बघेलान में 123 बुजुर्ग और 68 दिव्यांग होम वोटिंग सुविधा का लाभ लिया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देशन में पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल, 16 अप्रैल एवं 20 अप्रैल को पारदर्शी तरीके से संपादित की गई। मतदान दलों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने वरिष्ठ और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को उनके घर पहुंचकर पूरी गोपनीयता के साथ मतदान कराया।
उल्लेखनीय है कि घर से वोट डालने की सुविधा केवल उन मतदाताओं के लिए है जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक हो गई है या जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं तथा अपना वोट बूथ पर जाकर नहीं डाल सकते, इस हेतु मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार फार्म 12घ भकर आवेदन करना था।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि सतना संसदीय क्षेत्र के 1204 मतदाताओं ने फॉर्म 12घ भरकर होम वोटिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। इसके लिये रुट चार्ट तैयार कर पहले चरण में 15 और 16 अप्रैल को वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान दलों ने मतदान संपन्न कराया। पहले चरण में मतदान से वंचित रहे मतदाताओं को मतदान कराने दूसरे चरण मतदान दल उनके घर पहुंचे। इस चरण में 37 मतदाताओं ने मतदान किया। कुल 1166 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। 38 मतदाताओं की वोटिंग नहीं हुई। इनमें 15 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है तथा 23 मतदाता अन्य कारण से घर पर उपस्थित नहीं मिले। मतदान दल के अधिकारी होम वोटिंग से वंचित रहे मतदाताओं के घर दो-दो बार पहुंचे हैं।
महावीर जयंती पर नगरीय क्षेत्र में मांस की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
प्रदेश में 21 अप्रैल, 2024 रविवार महावीर जयंती के मौके पर नगरीय क्षेत्र में संचालित मांस की दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं।