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Satna: स्वेच्छाचारिता और लापरवाही पर डाइट प्राचार्य निलंबित


सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर रीवा संभाग गोपालचंद्र डाड ने अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के फलस्वरुप जिला प्रशिक्षण संस्थान सतना (डाइट) के प्राचार्य डॉ सच्चिदानंद पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने स्वछंद कार्यशैली के फलस्वरुप डाइट प्राचार्य डॉ पांडेय को मौखिक रुप से कई बार समझाइस देने के बावजूद भी उनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव कमिश्नर रीवा को भेजा था। कमिश्नर रीवा ने कलेक्टर के प्रस्ताव के अनुसार डॉ सच्चिदानंद पांडेय का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाये जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में डॉ पांडेय का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला सतना नियत किया गया है।
कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा डाइट प्राचार्य डॉ पांडेय के निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्राचार्य पद पदस्थ रहने के दौरान संस्थान में डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणरत छात्र-छात्राओं के वार्षिक परीक्षा फॉर्म नहीं भराये जाने पर छात्रों में रोष व्याप्त है। छात्र-छात्राओं ने बताया कि प्राचार्य द्वारा कम उपस्थिति का हवाला देकर परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित किया गया। जबकि विलंब शुल्क सहित वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 नियत रही है। प्राचार्य द्वारा पूर्व में कम उपस्थिति के बारे में न तो कोई लिखित या मौखिक रुप से सूचित किया गया। डाइट सतना में पदस्थ संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारी साकेत कुमार गौतम और साधना खरे के अंतिम भुगतान के प्रकरण भी सेवानिवृत्ति के बाद भी 6 माह से 1 वर्ष की अवधि होने के बाद तक लंबित हैं। इसी प्रकार डाइट सतना में पदस्थ कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत के अभाव में वेतन रोकने, समयमान वेतन के सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के उपरांत भी इसका लाभ नहीं देने से संस्थान के तीन व्याख्यता सहित दो लिपिक और दो भृत्य संवर्ग के कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं। संस्थान के पूर्व कनिष्ठ व्याख्यता हरिशंकर चौरसिया को सतना से छतरपुर के लिये कार्यमुक्त होने के बाद भी उनका नोड्यूज प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका, जीपीएफ, पासबुक, एवं कर्मचारी डाटा एलपीसी नहीं भेजने पर उन्हें चार माह से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। डॉ पांडेय के इस कृत्य से संस्थान में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों का निराकरण समय पर नहीं करने और डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राओं के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने से प्राचार्य डॉ पांडेय के खिलाफ रोष व्याप्त है तथा विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। स्थानीय समाचार पत्रों में खबरे प्रकाशित होने और शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा कई बार डाइट प्राचार्य डॉ पांडेय को समझाइस देने के बावजूद उनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। कमिश्नर रीवा संभाग ने इस आधार पर प्राचार्य डॉ पांडेय को सौंपे गये कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति अनुशासनहीनता और उनके कृत्यों को कदाचरण की श्रेणी में मानते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

भ्रामक जानकारी देने पर दो शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला समन्वयक पुष्पेंद्र कुमार निगम और विनय शंकर मिश्रा को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में भ्रामक जानकारी देने पर कारण बताओ नोटिस जारी की है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि जिला समन्वयक पुष्पेंद्र कुमार निगम और विनय शंकर मिश्रा की निर्वाचन ड्यूटी निर्वाचन कार्यालय सतना के एमसीएमसी प्रकोष्ठ सतना में लगाई गई थी। संबंधितों द्वारा जिला सतना की इस ड्यूटी आदेश का हवाला देकर जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा को मतदान दलों की ड्यूटी से मुक्त करने का आवेदन प्रस्तुत कर अपनी ड्यूटी कटवाई गई है। इसी प्रकार जिला निर्वाचन अधिकारी सतना को आवेदन प्रस्तुत कर जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा द्वारा इन दोनो कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान दलों में लगाये जाने के आदेश का हवाला देकर सतना जिले से भी एमसीएमसी की ड्यूटी कटवा ली है। इन दोनो कर्मचारियों को सतना और रीवा दो-दो जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को भ्रामक जानकारी देकर गुमराह करते हुये अपनी निर्वाचन ड्यूटी कटवाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने श्री निगम और श्री मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संबंधितों को 24 घंटे के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने और निर्वाचन कार्य बाधित करने के फलस्वरुप एक सप्ताह का वेतन काटने की चेतावनी दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि समय-सीमा में समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर शासन को संविदा समाप्ति करने के लिये कार्यवाही भी प्रस्तावित की जायेगी।

रामनवमी शोभा यात्रा के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त
भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव रामनवमी पर्व के अवसर पर सतना नगर में शोभा यात्रा का आयोजन 17 अप्रैल को किया जा रहा है। शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में श्रृद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये कानून और प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने नगर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है।
जारी आदेशानुसार उपखंड मजिस्ट्रेट रघुराजनगर (शहरी) नीरज खरे, उपखंड मजिस्ट्रेट रघुराजनगर (ग्रामीण) राहुल सिलाढ़िया, प्रभारी तहसीलदार सौरभ मिश्रा और प्रभारी नायब तहसीलदार कमलेश सिंह को झांकी के संपूर्ण रुट के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार गुरुद्वारा सिटी कोतवाली, जयस्तंभ चौक, पन्नीलाल चौक तक के लिये नायब तहसीलदार सौरभ द्विवेदी, पुराना पावर हाउस, हनुमान चौक, फूलचंद चौक के लिये प्रभारी नायब तहसीलदार राजेश सिंह तथा लालता चौक, गांधी चौक, सुभाष चौक तक के रुट के लिये अधीक्षक भू-अभिलेख मुन्नालाल तिवारी को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रुप में तैनात किया गया है। सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम समापन तक सौंपे गये कार्य दायित्व का निर्वहन करेंगे। संपूर्ण व्यवस्था के लिये अपर कलेक्टर एवं उप जिला दंडाधिकारी स्वप्निल वानखेड़े (मो.नं. 9407020000) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कंपोजिट मदिरा दुकान कैथहा के लिये शुष्क दिवस घोषित
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मैहर रानी बाटड ने मैहर जिले की कंपोजिट मदिरा दुकान कैथहा के लिये समीपस्थ जिले शहडोल में 19 अप्रैल को मतदान के दृष्टिगत 17 अप्रैल की सायं 5 बजे से 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिनांक 4 जून को संपूर्ण दिवस के लिये शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार मैहर जिले के सीमावर्ती जिले शहडोल में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को किया जाना है। शहडोल जिले की सीमा से कंपोजिट मदिरा दुकान कैथहा 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्त होने के लिये नियत समय के साथ 48 घंटे की अवधि के दौरान जिन जिलों में मतदान किया जाना है, उनकी सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक तथा मतगणना दिनांक को शुष्क दिवस दिवस घोषित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय, परिवहन, वितरण अथवा प्रदाय प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा।

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