सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 2 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर और 15 अपराधियों के विरुद्व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाना कोलगवां सतना अंतर्गत सिंधी कैंप निवासी बितानी बसोर पिता रामू बसोर उम्र 43 वर्ष, मुकेश बाल्मीक पिता किशोर बाल्मीक उम्र 38 वर्ष, रोहित वर्मा पिता केशलाल वर्मा उम्र 26 वर्ष, लखन चौराहा निवासी राजाबाबू विश्वकर्मा उर्फ सनत पिता स्व. रामदयाल विश्वकर्मा उम्र 38 वर्ष, बसोर बस्ती निवासी दीपक बसोर पिता महेश बसोर उम्र 25 वर्ष नई बस्ती निवासी सोनू उर्फ माया शंकर मिश्रा पिता हरिशंकर मिश्रा उम्र 33 वर्ष, मथुरा सिंह बस्ती निवासी मनीष तिवारी पिता अशोक कुमार तिवारी उम्र 30 वर्ष, थाना सिटी कोतवाली सतना अंतर्गत राजेंद्र नगर निवासी धीरु बागरी उर्फ भइया बागरी पिता जगमोहन बागरी उम्र 38 वर्ष, बजरहा टोला निवासी बच्चा उर्फ रमेश सोधिंया पिता महावीर सोंधिया उम्र 39 वर्ष, थाना कोठी अंतर्गत रनेही निवासी गजेंद्र उर्फ गज्जू सिंह पिता छत्रपाल सिंह उम्र 36 वर्ष, अंकित मिश्रा पिता सोमेश मिश्रा उम्र 27 वर्ष, थाना रामपुर बघेलान अंतर्गत करही हनुमानगुज निवासी अशोक सिंह पिता लक्ष्मीनारायण सिंह उम्र 50 वर्ष, थाना कोटर अंतर्गत अबेर निवासी ताम्रध्वज सेन पिता शंकुल सेन उम्र 43 वर्ष, थाना सिंहपुर अंतर्गत आदित्य सिंह पिता भागवत सिंह उम्र 42 वर्ष तथा थाना जैतवारा अंतर्गत रज्जू उर्फ रामकेश पयासी पिता लालमन पयासी उम्र 32 वर्ष के विरूद्ध बाउण्ड ओव्हर कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आरोपियों को एक वर्ष तक माह के प्रथम सोमवार को अपनी उपस्थिति थाने में दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना कोलगवां सतना अंतर्गत हवाई पट्टी निवासी राजेंद्र साकेत उर्फ हथटुटा पिता कमलेश साकेत उम्र 25 वर्ष तथा थाना उचेहरा अंतर्गत नरहटी निवासी अनिल सिंह गहरवार पिता कृष्णपाल सिंह गहरवार उम्र 45 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
लोकसभा चुनाव – बिना लाइन में लगे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग मतदाता
मतदान कक्ष तक व्हीलचेयर से जाने की अनुमति भी होगी
लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष व्यवस्थायें की जा रही हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में जहां रैम्प बनाये गये हैं, वहीं चिन्हित मतदान केन्द्रों पर व्हीलचेयर अथवा ट्राइसिकिल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए स्थानीय स्वयंसेवी युवाओं को दिव्यांग मित्र नियुक्त किये जायेंगे।
दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए उन्हें विशेष छूट देते हुए तीन पहिया वाहन सीधे मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दी जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति भी होगी। मतदान केन्द्रों पर तैनात किये जा रहे मतदान कर्मियों को भी मतदान में दिव्यांगों की सहायता के निर्देश दिये गये हैं। ऐसे मतदाता जिनके पास दिव्यांग मतदाता वाली पर्ची होगी, उसे मतदान कक्ष तक ले जाने के निर्देश मतदान कर्मियों को दिये गये हैं।
ऐसे मतदान केन्द्र जहां नेत्रहीन मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट मशीनों के बारे में मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जायेगी। इन मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए ब्रेललिपि में डमी बैलेट पेपर भी रखे जायेंगे। नेत्रहीन मतदाताओं को मतदान में सहायता के लिए सहायक रखने की अनुमति भी होगी। इसके साथ ही ईव्हीएम मशीनों की बैलेट यूनिट में ब्रेललिपि में दर्ज उम्मीदवार क्रमांक की सहायता से भी नेत्रहीन मतदाता वोट डाल सकेंगे। जबकि ऐसे मतदान केन्द्रों पर जहां मूक-बधिर मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जायेगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदान केन्द्र जहां दिव्यांग मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने-जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं के अलावा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुजुर्ग मतदाताओं और गर्भवती मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्थायें की गई हैं। ऐसे मतदाता भी बिना लाइन में लगे सीधे मतदान कर सकेंगे।
राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली पर्ची में अभ्यर्थी या पार्टी का नाम तथा चुनाव चिन्ह न हो
भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार यदि मतदाताओं की सुविधा के लिए उन्हें मतदाता पर्ची जारी करते हैं, तो ऐसी पर्चियों में उम्मीदवर का नाम या उसके राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक ऐसी मतदाता पर्ची सादे कागज पर ही होनी चाहिए तथा पर्चियों में किसी दल या उम्मीदवार को मत देने के लिए कोई नारे या आव्हान भी नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर के दायरे के भीतर किसी नारे या आव्हान वाली पर्ची का परिचालन को मतयाचना माना जायेगा। जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिये जारी की जाने मतदाता पर्ची में संसदीय या विधानसभा निवार्चन क्षेत्र का नाम, मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम, निर्वाचन नामावली में मतदाता की क्रम संख्या, भाग संख्या एवं नाम हो सकते है।