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Satna: 26 अप्रैल को मतदान करने जरुर जायें, स्वीप गतिविधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किया गया जागरुक


सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सतना और मैहर जिले में स्वीप प्रोग्राम की गतिविधियां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देशन में आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को एनएसएस प्रभारी क्रांति मिश्रा ने सतना शहर के बाजार क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को मतदान करने के लिये जागरुक किया। जानकारी देते हुये बताया गया कि 26 अप्रैल को मतदान करने जरुर जायें। आपके एक वोट से लोकतंत्र सशक्त होगा। सभी लोग यह संकल्प लें कि बिना किसी प्रलोभन में आये अपने नैतिक मतदान की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभायेंगे। इसी प्रकार विधानसभा रामपुर बघेलान अंतर्गत डिलौरा ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत में मतदाता जागरुकता अभियान के तहत जनसंपर्क कर मतदान करने के लिये प्रेरित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने की सामूहिक शपथ ली।
लोकसभा निर्वाचन में शत-प्रतिशत मतदान के दृष्टिगत स्वीप कैलेंडर के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। कहीं मेंहदी, तो कहीं रंगोलियों, पैदल रैली, साइकिल रैली, मैराथन, क्रिकेट प्रतियोगिता एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से मतदान का संदेश मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जिले के शैक्षणिक संस्थाओं में युवाओं की भागीदारी भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ी जा रही है।

उपार्जन कार्य का निरीक्षण करने उड़नदस्ता दल गठित
जिले में गेहूं उर्पाजन कार्य का निरीक्षण करने जिला स्तरीय दल गठित किया गया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार दल में उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), समस्त तहसीलदार, उपायुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड, जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, जिला प्रबंधक स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन, जिला आपूर्ति अधिकारी एवं सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया गया है। उड़नदस्तें में शामिल अधिकारियों का दल औचक निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगा। कार्यवाही की जानकारी कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) को उपलब्ध करानी होगी।

पेम्पलेट्स, पोस्टर, पर्चे आदि प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता होना जरूरी
उल्लघंन पाये जाने पर की जायेगी कार्यवाही

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार पेम्पलेट्स, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाना होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगी। उल्लघंन पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसमें 6 माह तक का कारावास, 2 हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा-127 (क) और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। शुचितापूर्ण निर्वाचन के लिए यह अनिवार्य है कि सभी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रिंट एवं प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता, प्रसारित की जाने वाली सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय तथा व्यय लेखा शाखा में जमा करना जरूरी होगा। मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के आधार पर खर्चा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जायेगा। कोई भी प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करें जिससे कि आचार संहिता का उल्लघंन होता हो। समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं की जाये। निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सतना एवं मैहर जिले के मुद्रकों एवं प्रकाशकों को मुद्रित और प्रकाशित राजनैतिक संबंधी प्रचार-प्रसार की सामग्री की 4 प्रतियां अनिवार्य रुप से जिला एमसीएमसी में जमा कराने के निर्देश दिये हैं।

वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति के संबंध में निर्देश

लोकसभा चुनाव के दौरान वाहनों में लाउड स्पीकर लगाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत एक वाहन में दो से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति अनिवार्य रूप से ली जानी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगाने के पूर्व जिला परिवहन अधिकारी से निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति लिए जाने की राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से अपेक्षा की गई है। किसी भी वाहन पर लाउड स्पीकर इस तरह लगाया जाए कि उसके स्पीकर का मुंह सामने अथवा पीछे की ओर होगा। जिन वाहनों में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है, उसके उपयोग के संबंध में ध्यान रखना जरूरी है कि लाउड स्पीकर के संचालन का कार्य ड्रायवर के पास न रहकर अन्य किसी व्यक्ति के पास हो। वाहनों पर लाउड स्पीकर का उपयोग प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यह अनुमतियां संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिये यह अनुमतियां जिला निर्वाचन कार्यालय सतना द्वारा जारी की जायेंगी। अनुमतियां प्राप्त करने सुविधा पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है।

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