शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करें अभ्यर्थी और दल- प्रेक्षक द्वय
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर अनुराग वर्मा ने अभ्यर्थियों एवं उनके संबंधित दलों, समर्थकों से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, विधि-सम्यक चुनाव संपन्न कराने के लिये आदर्श आचरण संहिता और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक द्वय ने इस अवसर पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिये निर्वाचन में अभ्यर्थी क्या करें और क्या न करें की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की। लोकसभा निर्वाचन 2024 में सतना लोकसभा क्षेत्र के चुनाव मैदान में शेष रहे 19 अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता और प्रेक्षक द्वय की उपस्थिति में अभ्यर्थी, उनके एजेंट की संपन्न हुई बैठक में चुनाव प्रक्रिया, आदर्श आचरण संहिता, व्यय लेखा संधारण सहित सभी चुनाव संबंधी गतिविधियों के बारे में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। इस मौके पर सामान्य प्रेक्षक डॉ एस सुरेश कुमार, व्यय प्रेक्षक स्पेंसर एम मिल्लेनियम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े और सभी एआरओ उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कहा कि सभी अभ्यर्थी और उनके एजेंट आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करायें। उन्होने बताया कि लोकसभा चुनाव में एक अभ्यर्थी को 95 लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। नामांकन के पूर्व खोले गये बैंक खाते से सभी प्रकार के निर्वाचन व्यय किये जायेंगे। इनमें पूरी निर्वाचन अवधि में एक व्यक्ति या पार्टी को अधिकतम 10 हजार रुपये का नकद भुगतान किया जा सकता है। शेष अन्य खर्चे चेक के माध्यम से किये जायेंगे। उन्होने कहा कि मतदान संपन्न होने तक प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन बार अपने निर्वाचन व्यय खाते की जांच करानी होगी। उन्होने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिये सतना और मैहर जिले की सम्मिलित सात विधानसभा क्षेत्रों के 1950 मतदान केंद्रों में 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 4 जून को की जायेगी। संसदीय क्षेत्र में कुल 17 लाख 8 हजार 823 मतदाता हैं। उन्होने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन के दौरान जुलूस, सभा, लाउडस्पीकर, वाहन की अनुमतियां लेनी होंगी। केवल विधानसभा क्षेत्र के लिये संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और पूरी लोकसभा क्षेत्र के लिये जिला स्तर से अनुमतियां दी जायेंगी। उन्होने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि कोई कार्य बिना अनुमति के नहीं करें। रैली और सभा के पूर्व समय से आवेदन करें। इस कार्य के लिये सुविधा पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यय अनुवीक्षण की एफएसटी, एसएसटी, एमसीएमसी एवं व्यय लेखा टीम की जानकारी लेते हुये बताया कि मीडिया सहित अन्य सभी क्षेत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले निर्वाचन व्यय पर सतत नजर रखी जायेगी। अभ्यर्थियों को प्रतिदिन का खर्चा दैनिक आधार पर लिखना होगा। सभी अनुमतियां 24 अप्रैल की शाम 6 बजे स्वमेव समाप्त हो जायेंगी। मतदान के दिन वाहनों की अनुमति अलग से लेनी होगी। इन वाहनों में ड्राइवर सहित पांच लोग से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैंठेगे और न ही मतदाता को लेकर जायेंगे। उन्होने बताया कि कोई भी प्रत्याशी 24 अप्रैल तक कितने भी वाहन की अनुमति लेकर संलग्न कर सकता है। इसका खर्चा जोड़ा जायेगा। लेकिन प्रचार के दौरान एक अभ्यर्थी को दी गई अनुमति दूसरा व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 14 वर्ष से कम आयुवर्ग के बच्चे का उपयोग चुनाव प्रचार की किसी भी गतिविधि में नहीं किया जायेगा। इसी तरह पशु, पक्षियों का प्रयोग तथा आतिशबाजी और पटाखा का प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार लोकसभा क्षेत्र का जो मतदाता नहीं है उसे 24 अप्रैल का शाम 6 बजे से यह क्षेत्र छोड़ना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी पोस्टर, पंपलेट, बैनर में मुद्रक, प्रकाशक का नाम संख्या सहित लिखा जाना चाहिये तथा तत्संबंधी फार्म ए और बी 3 दिवस के अंदर मुद्रक जिला मजिस्ट्रेट या एमसीएमसी को उपलब्ध कराना चाहिये। उन्होने अभ्यर्थियों से कहा कि समाचार पत्रों में मतदान दिवस और उसके एक दिवस पूर्व प्रकाशित होने वाली सामग्री का प्रमाणीकरण एमसीएमसी से कराना होगा। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर चलने वाली विज्ञापन सामग्री को प्रसारण के पूर्व एमसीएमसी से प्रमाणित कराना अनिवार्य है।
सामान्य प्रेक्षक एस सुरेश कुमार ने कहा कि प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रुप में अपनाई जा रही संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन आयोग के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव संपन्न हों। उन्होने बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तथा शत-प्रतिशत मतदाताओं की सुविधापूर्ण मतदान के सभी आवश्यक प्रबंध किये गये हैं। उन्होने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को एक समान अवसर दिये जायेंगे। आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें और सभी गतिविधियों की अनुमति अवश्य लें। उन्होने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट की तैयारियों की कार्यवाही सबके समक्ष होगा। अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि इसका अवलोकन कर सकेंगे।
व्यय प्रेक्षक स्पेंसर एम मिल्लेनियम ने कहा कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का निरीक्षण अप्रैल माह में मतदान संपन्न होने के पहले 12 अप्रैल, 18 अप्रैल और 24 अप्रैल को किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर अवलोकन नहीं कराने पर नोटिस भी जारी की जायेगी। उन्होने कहा कि निर्वाचन के सभी खर्च नये बैंक खाते से करेंगे। जिसमें 10 हजार रुपये से अधिक का व्यय अकांउट के माध्यम से होगा। इसके अलावा निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा ठीक से किया जाना जरुरी है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड मतदान संपन्न होने तक प्रचलित समाचार पत्र में तीन बार प्रकाशित कराया जाना अनिवार्य होगा।
सी-विजिल एप से हुआ 84 शिकायतों का निराकरण
लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये संसदीय क्षेत्र सतना में 16 मार्च से आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी-विजिल एप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। सी-विजिल प्रकोष्ठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल तक इस एप के माध्यम से कुल 59 शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है। सी-विजिल एप में अब तक सतना और मैहर जिले की कुल 84 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 25 शिकायतें सही नहीं पाई गई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी-विजिल एप पर अपलोड करना होगा। शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाती है और निराकरण किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल एप तैयार किया गया है। इस एप के माध्यम से कोई भी नागरिक राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों या परिसर पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायतें कर सकता है। सी विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की निगरानी भी निर्वाचन आयोग द्वारा सतत की जाती है।
कॉल सेंटर की 41 शिकायतों का किया गया निराकरण
लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना के ऊपरी तल में निर्वाचन संबंधी शिकायत और सुझावों को साझा करने सी विजिल, शिकायत कॉल सेन्टर 1950 और डीसीसी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही सक्रिय हो गया है। अब तक सतना और मैहर जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों से 1950 टोलफ्री नंबर पर प्राप्त शिकायतों में 41 शिकायतों का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा ऑफलाईन मोड में प्राप्त 30 शिकायतों में से 14 शिकायतों का निराकरण किया गया है। 16 शिकायतों पर कार्यवाही जारी है।
लोकसभा निर्वाचन को प्रभावित करने वाली शिकायतों की सूचना देने कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रुम के दूरभाष क्रमांक 07672-238844 या टोल फ्री नंबर 1950 चुनाव संबंधी सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।