सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 2 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर और 6 अपराधियों के विरुद्व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाना सिटी कोतवाली सतना अंतर्गत राजेंद्र नगर गली नंबर 13 निवासी नारेंद्र कुमार साकेत पिता रामसजीवन साकेत उम्र 40 वर्ष, प्रेमनगर निवासी राजेश यादव पिता जीवनलाल यादव उम्र 28 वर्ष, जवाहर नगर निवासी सोनू सोनी पिता रमेश सोनी उम्र 34 वर्ष, थाना सिंहपुर अंतर्गत सिंहपुर निवासी मनोज उर्फ रुपनारायण पिता रामनारायण शुक्ला उम्र 35 वर्ष, थाना सभापुर अंतर्गत बैरहना निवासी अंकुर गौतम उर्फ अभिषेक गौतम पिता कैलाशनाथ गौतम उम्र 31 वर्ष, थाना नागौद अंतर्गत भुलनी निवासी मनीष सिंह पिता केशव प्रताप सिंह उम्र 36 वर्ष के विरूद्ध बाउण्ड ओव्हर कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आरोपियों को एक वर्ष तक माह के प्रथम सोमवार को अपनी उपस्थिति थाने में दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना सिविल लाइन सतना अंतर्गत गढ़िया टोला निवासी साहिल उर्फ पुल्लू पिता जाकिर हुसैन उम्र 25 वर्ष एवं थाना सिंहपुर अंतर्गत इटमा निवासी प्रबोध गौतम उर्फ पिन्टू गौतम पिता इंद्रजीत गौतम उम्र 45 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
मैहर के मतदान केंद्रों का सामान्य प्रेक्षक ने किया भ्रमण
लोकसभा क्षेत्र सतनाके लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉ एस सुरेश कुमार ने शुक्रवार को मैहर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होने ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम धतूरा, बेरमा के मतदान केंद्र क्रमांक 61, 62, 63, 64, भरोली के केंद्र क्रमांक 58 एवं अमदरा के केंद्र क्रमांक 32, 33 सहित क्षेत्र के क्रिटिकल, वर्नरेबल एवं शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रेक्षक ने कन्या विद्यालय मैहर स्थित पोलिंग बूथ क्रमांक 97, 99, 100 का भ्रमण किया। उन्होंने केंद्रों की सफाई और विद्युत व्यवस्था सहित आयोग निर्देशों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रेक्षक द्वारा डॉ कुमार ने मैहर भ्रमण के दौरान मैहर कलेक्टर मैहर रानी बाटड, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, एडीएम शैलेंद्र सिंह, एसडीएम विकास सिंह एसडीएम अमरपाटन आरती यादव के साथ बैठक कर निर्वाचन संबंधी तैयारियों पर चर्चा भी की। इस दौरान तहसीलदार जितेन्द्र पटेल, नायब तहसीलदार, अमदरा थाना प्रभारी संजय दुबे, लाईजिनिंग आत्म प्रकाश चतुर्वेदी साथ रहे।
मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में
एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 4 चरण में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। पहले चरण में 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 7 लोकसभा सं सदीय क्षेत्रों में 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को और चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होगा।
श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
श्री राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष व्यवस्था दी गई है। नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल/आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे।
इसके अनुसार मध्यप्रदेश में द्वितीय चरण में होने वाले सतना लोकसभा सहित सात लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 25 और 26 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। इसके लिये संबंधित व्यक्ति अथवा दल को प्रकाशन सामग्री का फॉर्मेट तैयार कर जिला स्तरीय एमसीएमसी को प्रकाशन तिथि के दो दिवस पूर्व आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन का व्यय संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जायेगा।
आंगनवाडी केन्द्र अब प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा द्वारा जिले में ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर आगामी आदेश तक आंगनवाडी केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरभ सिंह द्वारा आंगनवाडी केन्द्र में गतिविधियों के संचालन की समयसारणी जारी की गई है। जिसके अनुसार प्रातः 8 बजे आंगनवाडी खोलना तथा बच्चों का स्वागत करना, बच्चों की साफ-सफाई का अवलोकन तथा आवश्यकतानुसार बच्चों की व्यक्तिगत साफ-सफाई, प्रातः 8ः30 बजे से 9 बजे तक सामूहिक गतिविधियों का आयोजन, प्रातः 9 बजे से 9ः30 बजे तक नास्ता, 9ः30 से 10 बजे तक बच्चों के द्वारा स्वतंत्र खेल, प्रातः 10 बजे से 10ः30 बजे तक छोटे समूह की गतिविधियों का आयोजन प्रातः 10ः30 बजे से 11 बजे तक भाषा एवं साक्षरता पूर्व कौशल गतिविधियों का आयोजन, प्रातः 11 बजे से 11ः30 तक रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन, प्रातः 11ः30 से दोपहर 12 बजे तक बाहरी खेल आयोजन, भोजन एवं बच्चों को उनके गंतव्य (अभिभावकों) तक पहुंचाना निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार दोपहर 12 बजे से 2ः30 बजे तक थर्ड मील, पोषण परामर्श, मंगल दिवस, वृद्धि, निगरानी, किशोरी बालिका योजनान्तर्गत परामर्श तथा अपरान्ह 2ः30 से 3 बजे तक रिकार्ड संधारण का कार्य किया जावेगा।