सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी द्वारा प्रचार-प्रसार के समय उपयोग किये जाने वाले वाहनों, रैली एवं जुलूस, सभा आदि की अनुमति सिंगल विंडो से प्राप्त की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी चुनावी अनुमतियों को संसाधित करने के लिए एकल खिड़की के लिए ’सुविधा पोर्टल’ नामक एक एप्लिकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लिकेशन उम्मीदवार और सीमित कार्यक्षमता वाले राजनीतिक दलों के लिए तैयार किया गया है। यह एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जो अनुमति आवेदन भरने का विकल्प प्रदान करता है। राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके आसानी से एक प्रोफ़ाइल बना सकते हैं। एक बार प्रोफ़ाइल बन जाने के बाद, वे ऑनलाइन मोड के माध्यम से अनुमति अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। यदि कोई राजनीतिक दल संबंधित अधिकारियों को भौतिक अनुमति अनुरोध प्रस्तुत करता है, तो वह सिस्टम में ऑफ़लाइन प्राप्त अनुमति को भी डिजिटल कर देगा।
सभी डिजिटलीकृत अनुमति एवं ऑनलाइन प्राप्त अनुमति अनुरोध को इनकोर प्रणाली के माध्यम से अनुमोदन हेतु विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा। ईसीआई ने अन्य विभागों के नोडल अधिकारियों को अलग से एक नोडल ऐप प्रदान किया है जिनकी किसी भी अनुमति के अनुमोदन से पहले सहमति आवश्यक है। उम्मीदवार/राजनीतिक दल गूगल प्ले स्टोर से कैंडिडेट ऐप के माध्यम से भी अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। एक बार अनुमति अनुरोध स्वीकृत हो जाने पर, उसी अनुमति प्रति को एप्लिकेशन के साथ-साथ सुविधा पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
चुनाव अनुमति मॉड्यूल में उपलब्ध सुविधाएँः
▪️ ऑफ़लाइन और ऑनलाइन अनुमति अनुरोध लागू करने की सुविधा
▪️ संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को अनुमति अनुरोध का स्वतः अग्रेषण
▪️ नोडल अधिकारियों के लिए अलग मोबाइल एप्लीकेशन
▪️ अनुमति की विशिष्ट श्रेणियों के लिए एकाधिक नोडल नियुक्त करने की सुविधा
▪️ अनुमति की स्थिति की शुरू से अंत तक ट्रैकिंग
चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मी निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के जरिए कर सकेंगे मतदान
भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अमले को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात वे सभी लोग जो उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं, उन्हें डाक मत पत्र अथवा चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि किसी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी उसी चुनाव क्षेत्र में लगती है जहाँ का वह मतदाता है तो उसे चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। इस सुविधा के तहत वह चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से उसी मतदान केन्द्र में मतदान कर सकेगा जहाँ उसे ड्यूटी के लिये तैनात किया गया है। यदि किसी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी उस चुनाव क्षेत्र में लगती है जहाँ का वह मतदाता नहीं है, तब उसे डाक मतपत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। मतदान दलों में शामिल सभी कर्मचारी सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, कंट्रोल रूम एवं चुनाव संबंधी कार्य में तैनात सभी कर्मचारी, सभी पुलिसकर्मी, होमगार्ड, चुनाव ड्यूटी में संलग्न सभी वाहनों के ड्रायवर, क्लीनर, हेल्पर इस सुविधा के पात्र होंगे। यदि वे चुनाव ड्यूटी के कारण उस मतदान केन्द्र में मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं तो उन्हें चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र अथवा डाकमत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी।
निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र अथवा डाकमत पत्र सुविधा का लाभ निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारी उन्हें दिये जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर उठा सकते हैं।