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MPPSC Exam: सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में अनुभव के आधार पर अतिथि विद्वानों को 10 वर्ष तक की छूट, परीक्षा 9 जून को

  1. 5 से 13 अप्रैल तक किए जा सकेंगे पंजीयन। त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 8 से 15 अप्रैल तक चलेगी
  2. 13 से 20 अप्रैल तक तीन हजार और 20 से 30 अप्रैल तक आवेदन करने पर 25 हजार विलंब शुल्क लगेगा
  3. पहले मामला कोर्ट में जाने पर आयोग को 3 मार्च को होने वाली परीक्षा निरस्त करना पड़ी थी

Madhya pradesh indore mppsc exam relaxation of up to ten years to guest scholars on the basis of experience in assistant professor recruitment examination 2022: digi desk/BHN/इंदौर/ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 से जुड़ी प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। आवेदन के संबंध में आयोग ने गुरुवार को विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें अप्रैल के पहले सप्ताह से पंजीयन के लिए लिंक खुलेगी। आयोग इस बार उन उम्मीदवारों को मौका देगा, जिन्हें पहले अतिथि विद्वान का अनुभव और आयु सीमा का लाभ नहीं दिया गया था। वैसे अतिथि विद्वानों को दस वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है।

9 सितंबर को परीक्षा

वंचित उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आयोग 5 अप्रैल से पंजीयन की लिंक खोलेगा। 13 अप्रैल तक पंजीयन किए जा सकेंगे। इस बीच आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 8 से 15 अप्रैल तक चलेगी। आयोग ने 13 से 20 अप्रैल तक तीन हजार और 20 से 30 अप्रैल तक आवेदन करने पर 25 हजार रुपये विलंब शुल्क रखा है। वहीं गुरुवार को आयोग ने परीक्षा की तारीख भी निर्धारित कर दी, 9 जून को करवाई जाएगी। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आठ विषयों के 826 पदों के लिए रखी गई है। इसमें बाटनी (126), कामर्स (124), अंग्रेजी (200), हिन्दी (116), इतिहास (77), गृह विज्ञान (42), गणित (124), संस्कृत (17) शामिल हैं, जबकि 129 खेल अधिकारी और 200 ग्रंथपाल के पद रखे हैं।

यह था मामला

शासन ने भर्ती परीक्षा में सरकारी कालेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों का अनुभव, अनुभव के अंक और आयु सीमा का लाभ देने पर जोर दिया। बावजूद इसके आयोग ने शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया। इन उम्मीदवारों को सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में छूट नहीं दी गई। आयोग के इस कदम से नाराज उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय की शरण ली। जहां न्यायालय ने उम्मीदवारों के पक्ष को सही माना। साथ ही आयोग को भर्ती परीक्षा में इन्हें शामिल करने को लेकर आदेश दिया। इसके आधार पर आयोग को 3 मार्च से होने वाली सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और खेल अधिकारी भर्ती परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। यह निर्णय आयोग ने परीक्षा शुरू होने से महज पांच दिन पहले लिया।

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