नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 मध्यप्रदेश में चार चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सतना के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया दूसरे चरण में संपन्न होगी। इसके लिये अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जायेगी और इसी के साथ ही नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरु हो जायेगी। जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। संसदीय क्षेत्र सतना के लिये नामांकन पत्र संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना के कक्ष क्रमांक एफ-2 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सतना में लिये जायेंगे। लोकसभा निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल को की जायेगी। नामांकन भर चुके प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 26 अप्रैल को किया जायेगा और मतगणना 4 जून को होगी।
उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी
लोकसभा निर्वाचन 2024 में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 फॉर्म भरे जा सकेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर 24 घंटे में प्रदर्शित किए जाएंगे। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी देनी होगी, जिससे मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें। साथ ही राजनीतिक दलों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा भी प्रकाशित करानी होगी। प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे में समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।
नामांकन दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी सहित पाँच व्यक्तियों की अनुमति रहेगी
नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन एवं अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार मतदान के दिन अभ्यर्थी, उसके इलेक्शन एजेंट तथा अभ्यर्थी के इलेक्शन एजेंट/वर्कर/पार्टी वर्कर को सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल एक-एक वाहन की अनुमति रहेगी। सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों की अनुमति लेकर अनुमति पत्र/पास वाहन की विंड स्क्रीन पर मूलतः प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। रैली के लिए किराए/भाड़े पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई रैली/प्रदर्शित फोटो/मंच साझा करने आदि पर किये गये सभी व्यय भी अभ्यर्थी के प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जायेंगे।
कलेक्टर ने नामांकन पत्र दाखिल करने की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सतना संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र 28 मार्च से भरे जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल निर्धारित की गई है। नामांकन पत्र न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक एफ-2 में दाखिल किए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बुधवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा श्री वर्मा ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार सहित केवल पाँच व्यक्ति ही कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उम्मीदवार द्वारा भरे गए नामांकन पत्र को दाखिल करने से पहले पूरी तरह से जाँच लें। इसके लिए कक्ष के बाहर जिम्मेदार अधिकारी तैनात करें। नामांकन पत्र में किसी तरह की कमी हो तो उसे उम्मीदवार को अवगत कराएं। नामांकन पत्र दाखिल करने की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया तथा अन्य निर्वाचन कार्यों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को परिचय पत्र जारी कराएं जिससे उन्हें परिसर में तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश में किसी तरह की असुविधा न हो। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को मतदाता सूची के अवलोकन, जमानत राशि जमा करने, उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले घोषणा पत्र के प्रारूप के संबंध में निर्देश दिए। निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, एएसपी शिवेश सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।