court news:digi desk/BHN/अपर सत्र न्यायाधीश पाटन अरबी यादव की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित राजू यादव, ग्राम मेडी, थाना पाटन को दोष सिद्ध पाकर 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी संदीप जैन ने बताया कि 10 मई, 2018 को रात करीब 9 बजे थाना पाटन के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेडी में अभियुक्त ने अवयस्क अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पाटन द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रभारी उपसंचालक/ जिला अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष उपस्थित पैरवी करते हुए साक्षियों को परीक्षित कराया गया। संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपित को सजा सुना दी गई।
शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को झटका
विशेष न्यायाधीश संगीता यादव की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी के साथ उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी दोपहर 2 से 4 बजे के बीच घर से कपड़े व अंकसूची बगैरह लेकर कहीं चली गई है। तलाश करने पर उसका पता नहीं चला है। आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। रांझी थाना पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध कायम कर लिया। विवेचना के दौरान 16 मार्च 2020 को पीड़िता की मां को थाने बुलाया गया। वहां मां के सामने पीड़िता से पूछताछ की गई। जिसमें उसने बताया कि आरोपित ने शादी का झांसा इदेकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। इसके साथ ही धारा 376 सहित अन्य लगाकर कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।