सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप पूरे देश के साथ-साथ सतना और मैहर जिले में भी 16 मार्च 2024 से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मैहर रानी बाटड ने लोकसभा आम निर्वाचन की चुनाव प्रक्रिया को निर्विघ्न, शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने मैहर जिले की संपूर्ण सीमा के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार मैहर जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक अथवा गैर राजनैतिक दल बिना अनुमति के जुलूस, सभा या प्रदर्शन एवं लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। साथ ही धरना प्रदर्शन एवं यातायात अवरुद्ध नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार किसी धर्म जाति के विरुद्ध लाउडस्पीकर पर भड़काऊ भाषण या नारेबाजी नहीं की जा सकेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे। आदर्श आचरण संहिता के दौरान शराब, मादक पदार्थ, नगद राशि या उपहार जैसी वस्तुओं का वितरण कर मतदाताओं को प्रलोभित नहीं किया जा सकेगा। बिना निर्धारित वैधानिक मात्रा से अधिक नगद राशि, कीमती आभूषण, मदिरा एवं अन्य सामग्री का परिवहन नहीं किया जा सकेगा।
धारा 144 प्रभावशील रहने की अवधि में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर विचरण नहीं करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ज्वलनशील पदार्थ एवं विस्फोटक सामग्री का उपयोग और प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। सभी होटल संचालकों को उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी। किसी भी शासकीय/अशासकीय भवन, परिसर एवं परिसपंत्ति को अप्राधिकृत रुप से विरुपित नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार शासकीय रेस्ट हाउस, विश्राम गृह, डाक बंगला सहित किसी भी शासकीय परिसर में राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। जारी आदेश में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवकों के राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने को प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेश वर्दीधारी पुलिस, सशस्त्र बल, सेना, मिलिट्री एवं वर्दीधारी अर्द्ध-सैनिक बल तथा कानून व्यवस्था के लिये नियुक्त पदाधिकारी पर आदेश प्रभावी नहीं होगा। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।
मैहर जिले के सभी शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध
लोकसभा निर्वाचन 2024 की चुनावी प्रक्रिया के कार्यों के लिये शासकीय सेवकों की नियुक्ति की जानी है। इसके दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मैहर रानी बाटड ने मैहर जिला अंतर्गत सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार निर्वाचन कार्य के सुचारु संचालन के लिये सभी शासकीय सेवकों को अपने-अपने मुख्यालयों पर उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक केवल बीमारी एवं अत्यावश्यक कार्य की स्थिति में ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिये जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मैहर से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।