मतदाता जागरुकता के लिये जारी कैलेण्डर के अनुसार आयोजित होंगी विभिन्न गतिविधियां
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने स्वीप की गतिविधि पूरे जिले में मतदान होने तक लगातार आयोजित की जायेंगी। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार लोकसभा क्षेत्र सतना में स्वीप गतिविधियों के संचालन के लिये स्वीप कैलेण्डर जारी किया है। इसके तहत 18 मार्च को सभी बैंको, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, राशन दुकान, रेल्वे स्टेशन एवं सभी नगरीय क्षेत्रों के सिनेमाघरों में फ्लेक्स, होर्डिंग, जिंगल्स और लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसी प्रकार 19 मार्च को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की बैठक, 20 मार्च को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एनजीओ, लायनेंस क्लब, इनरव्हील क्लब, संगठन के अधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधी बैठक आयोजित की जायेगी।
स्वीप कैलेंडर के अनुसार 21 मार्च को सभी नगरीय क्षेत्रों में कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों के समीप स्थित पार्कों में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं नागरिकों के बीच निर्वाचन संबंधी संवाद कार्यक्रम, 22 मार्च को विधानसभा क्षेत्रों में लो वोटर टर्न आउट वाले 50-50 मतदान केंद्रों में मानव श्रृंखला का आयोजन, 23 मार्च को वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्राहकों, वनांचल में निवासरत ग्रामीण मतदाताओं के बीच मतदाता जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इसी प्रकार 26 मार्च को नगरीय क्षेत्रों के मुख्य बाजारों में नुक्कड़ नाटक और संवाद, 27 मार्च को नगर निगम सतना में एयर बैलून के माध्यम से प्रचार-प्रसार, 28 मार्च को नगर निगम सतना अंतर्गत कृष्णनगर, मुख्त्यारगंज, बरदाडीह में कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में संवाद कार्यक्रम, 29 मार्च को सभी ग्रामीण और नगरीय निकायों में पेंट-ए-वॉल प्रतियोगिता तथा 30 मार्च को नगर निगम सतना अंतर्गत धवारी महादेवा में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
स्वीप गतिविधियों में 1 अप्रैल को सभी ग्रामीण और नगरीय निकायों में साइकिल रैली, 2 अप्रैल को आंगनवाड़ी केंद्रों में रंगोली प्रतियोगिता, 3 अप्रैल को मतदाता जागरुकता मैराथन, 4 अप्रैल को नगर निगम सतना अंतर्गत अमौधाकला, उमरी के मतदान केंद्रों में संवाद कार्यक्रम, 5 अप्रैल को मतदान केंद्रों में इलेक्शन बेटन परिक्रमा, 6 अप्रैल को आंगनवाड़ी केंद्रों में रंगोली प्रतियोगिता, 8 अप्रैल को टिकुरिया टोला, कृपालपुर में संवाद कार्यक्रम, 10 अप्रैल को शैक्षणिक संस्थाओं में स्लोगन और ड्रांइग प्रतियोगिता, विधानसभा क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की साइकिल रैली, 12 अप्रैल को सभी विधानसभा क्षेत्रों में लो वोटर टर्नआउट वाले 50-50 मतदान केंद्रों में रैली तथा वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्राहकों, वनांचल में निवासरत ग्रामीण मतदाताओं के बीच मतदाता जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।
इसी प्रकार 14 अप्रैल को समस्त नगरीय निकायों में क्रिकेट मैच का आयोजन, 15 अप्रैल को नगर निगम सतना अंतर्गत उतैली, बिरला कॉलोनी, बांधवगढ़ कॉलोनी, घूरडांग में संवाद कार्यक्रम, सभी विधानसभा क्षेत्रों में वाहन रैली, 16 अप्रैल को महिला मतदाताओं की मानव श्रृंखला का आयोजन, 18 अप्रैल को सभी विधानसभा क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी मतदाता मित्र और मतदाता सखी की नियुक्ति की जायेगी। 19 अप्रैल को सेल्फी विथ स्वीप ऑइकान, 20 अप्रैल को सभी मतदान केंद्र में रंगोली और दीप के माध्यम से बूथ की साज-सज्जा, 22 अप्रैल को मतदाता जागरुकता मशाल यात्रा, 23 अप्रैल को समस्त मतदाताओं को जिला निर्वाचन अधिकारी को ओर से बल्क में मैसेज द्वारा अपील तथा 24 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नैतिक मतदान की अपील की जायेगी।
राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक अब 20 मार्च को
सतना 18 मार्च 2024/लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में 19 मार्च को आयोजित होने वाली राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक अब 20 मार्च को प्रातः 11 बजे से संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना सभाकक्ष में आयोजित होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं।
पीडब्ल्यूडी मतदाताओं में जागरुकता लाने जिला और विधानसभा स्तर पर समितियां गठित
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के चिन्हांकन, पंजीयन, मतदान के लिये वातावरण बनाने और मतदान के प्रति जागरुक एवं प्रोत्साहित करने जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष होंगे। जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना, आयुक्त नगर निगम सतना, उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा एनजीओ से जुड़े व्यक्तियों को सदस्य के रुप में शामिल किया गया है। इसी प्रकार विधानसभा स्तर पर गठित समितियों में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अध्यक्ष सीइओ जनपद पंचायत, सीएमओ नगर पालिका/नगर परिषद, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी तथा एनजीओ से जुड़े व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया गया है।
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शासकीय संपत्ति विरुपित करने पर दर्ज की जायेगी एफआईआर
संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के तहत आदेश जारी
सतना 18 मार्च 2024/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा किये जाने के फलस्वरुप सतना और मैहर जिला में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने मध्यप्रदेश संपत्ति विरुपण अधिनियम 1994 की धारा 5 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासकीय संपत्ति के विरुपण को रोकने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय/अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर उसके स्वरुप को विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झण्डियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर अथवा बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है। तो उस विभाग के शासकीय प्रमुख अधिकारी संपत्ति को विरुपित होने से रोकने की आवश्यक कार्यवाही करेंगे। साथ बिना जानकारी के संपत्ति विरुपित करने वाले के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराकर इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा तहसीलदार को लिखित में देकर सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता करेगा तत्काल कार्यवाही
राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय या अशासकीय भवन की दीवारों पर लिखे हुये नारे, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित लगाई गई झण्डियों को हटाने/मिटाने के लिए सतना और मैहर जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ “लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता’’ तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करेगा। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी.आई. /थाना प्रभारी की सीधे देख-रेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा तथा हटवायेगा।
एक हजार रुपये तक जुर्माने का है प्रावधान
मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1994 की धारा-3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह एक हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।“ विरूपण हटाने/मिटाने पर हुआ व्यय संबंधितों से वसूल किया जा सकता है। अधिनियमानुसार शासकीय या निजी सभी भवन संरचना, चौराहे, नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफार्म के नामपट्ट, सर्व साधारण की सूचना का पटल/बोर्ड आदि पर बिना अनुमति के नारे लिखवाना, झण्डा लगवाना, बैनर टांगना, प्रतीक का अंकन आदि विरूपण में शामिल है।