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MP में लव जिहाद के खिलाफ पहला केस दर्ज, यह है पूरा मामला

Love jihad in m.p/digi desk/BHN/ लव जिहाद को लेकर प्रदेश में लाए गए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत रविवार रात बड़वानी जिले का पहला प्रकरण दर्ज हुआ है। पलसूद निवासी सोहेल पुत्र मंजूर मंसूरी ने अपना नाम सनी बताकर चार वर्ष पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। बड़वानी थाने में शून्य पर कायमी कर प्रकरण पलसूद थाने भेजा गया है।

22 वर्षीय युवती को जब इस बात की जानकारी लगी कि युवक का धर्म अलग है और वह एक बच्चे का पिता भी है, तो उसने बड़वानी थाने में शिकायत की। युवती ने बताया कि सोहेल अपना धर्म छुपाकर शारीरिक शोषण कर रहा था। इसकी जानकारी लगने पर उसके साथ मारपीट भी की गई।

बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि सोहेल के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत व दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे भी पलसूद थाने भेजा गया है। एसपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि जिले का यह पहला प्रकरण है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि चार साल पहले जब वह अपने मामा के यहां शिव डोला कार्यक्रम में गई थी, तब सोहेल उर्फ सनी डीजे साउंड सिस्टम लेकर वहां आया था। इस दौरान सोहेल ने किसी से युवती का मोबाइल नंबर ले लिया और बाद में धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ाई।

यह दोस्ती प्यार में बदली और सोहेल ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध भी बनाए। करीब दो वर्ष पूर्व युवती को सोहेल के धर्म के बारे में जानकारी लग चुकी थी लेकिन सोहेल ने माफी मांगते हुए प्यार का वास्ता दिया और शादी करने का वादा किया।

इसके बाद करीब एक वर्ष पूर्व युवती को पता चला कि सोहेल शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। इस पर युवती ने उससे किसी भी प्रकार का संबंध रखने से इंकार कर दिया। इससे सोहेल उससे लड़ाई करने लगा और मारपीट भी की थी। इसके बाद अब युवती ने थाने आ कर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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