National Pension System:digi desk/BHN/ नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) को लेकर एक नया नियम आया है। ऐसे में ग्राहकों को अब आसानी से पैसा निकाल पाएंगे। नए नियमों में अब आंशिक निकासी का पैसा 5 दिनों के अंदर ही सब्सक्राइबर के खाते में आ जाएगा। पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए नियमों का ऑनलाइन लाभ लिया जा सकता है। सेल्फ डेक्लेरेशन के जरिए निकासी की परमिशन दी है। इससे पहले नियम के अनुसार फंड में तीन साल तक निवेश करने के बाद ही कस्टमर को आंशिक निकासी के लिए पात्र माना जाता था। बता दें कुल अंशदान का 25 फीसदी रकम ही निकाली जा सकती है। पुराने नियमों में निकासी के लिए नोडल ऑफिस में आवेदन करना पड़ता था। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी अटैच करना होता था, लेकिन अब नए नियम में सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म से निकासी करना संभव होगा।
जानिए क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम?
नेशनल पेंशन सिस्टम साल 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ। इसे 2009 में सभी नौकरी पेशा वर्गों के लिए खोल दिया गया। कोई भी कामकाजी पेंशन खाते में नियमित योगदान दे सकता है। इकट्ठा हुए धन राशि के एक हिस्से को जरूरत पड़ने पर निकाल सकता है। जबकि बची राशि का रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए किया जा सकता है। इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक 18 से 60 वर्ष का निवेश कर सकता है। वहीं एनपीएस के खाते दो प्रकार के होते हैं। पहले में 60 साल की आयु तक पैसे नहीं निकाल सकता। जबकि दूसरे में यह एक बचत खाते ही तरह होता है। जहां कस्टमर अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है।
कौन कर सकता है खाते में निवेश?
- – केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
- – राज्य सरकार के कर्मचारी
- – प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी
- – आम जनता
कैसे खोले एनपीएस खाता?
- – एनपीएस खाता खोलने के लिए व्यक्ति को नजदीकी बैंक जाना होगा।
- – जहां से सब्सक्राइबर फॉर्म को केवाईसी पेपर के साथ जमा करना होगा।
- – एक बार में प्रारंभिक निवेश (500 रुपए या 250 रु मासिक या एक हजार से कम) तो ग्राहक को अस्थायी खाता मिलेगा।
- – इस प्रकिया के लिए 125 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगती है।