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Satna: मिलावट खोरी से रहें सावधान..!,उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800112100 और CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर कर सकते हैं शिकायत


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक डॉ सुदाम खाड़े ने बताया कि मिलावट पर रोकथाम के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति, नापतौल, पुलिस, राजस्व, दुग्ध संघ आदि विभागों की संयुक्त टीम बनाकर नियमित निरीक्षण एवं कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। अभियान में संवेदनशील क्षेत्र का चिन्हांकन कर नियमित जांच और सर्विलेंस प्लान तैयार कर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। आयुक्त डॉ खाड़े ने आमजन से मिलावट के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मिलावट की शिकायत टोल फ्री नंबर 1800112100 एवं सी.एम. हेल्पलाइन नंबर 181 पर कर सकते हैं।
मिलावटी खाद्य पदार्थ के निर्माण में लिप्त प्रतिष्ठानों पर की जायेगी कठोर कार्यवाही
आयुक्त डॉ खाड़े ने बताया कि चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, मैजिक बॉक्स के माध्यम से स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में खाद्य सुरक्षा जागरूकता के लिए विद्यार्थियों का हेल्थ क्लब गठित किया जाएगा। आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों के मध्याह्न भोजन खाद्य सामग्री की जाँच मैजिक बॉक्स, चलित खाद्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से की जाएगी। अभियान में लायसेंस रजिस्ट्रेशन की जांच, मिलावटी खाद्य पदार्थ के निर्माण में लिप्त प्रतिष्ठानों पर जप्ती, सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी।
मिलेट आधारित भोजन को प्रोत्साहन

चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से दूध, दुग्ध उत्पाद के नमूनों, खाद्य तेल एवं मसालों की अधिकतम जांच, समस्त क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता कार्यक्रम किये जायेंगे। मिलेट आधारित भोजन के प्रोत्साहन तथा उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से मिलेट मेले का आयोजन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईट-राइट गतिविधियाँ तथा जनजागरूकता अभियान विभिन्न विभागों के सामंजस्य से आयोजित किए जाएँगे।

अनुबंध पत्र का पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय के अनुबंध (सौदा-चिट्ठी) का पंजीयन आवश्यक है। भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों भूमि, भवन, फ्लेट, प्लॉट, दुकान, गोडाऊन, कार्यालय इत्यादि को खरीदने या विक्रय के एग्रीमेंट का पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में करना अनिवार्य है। केवल स्टाम्प पर लिखे गये नोटराईज्ड अनुबंध कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है।
अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के अनुबंध पत्रों पर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क निर्धारित है। एग्रीमेंट में सम्पत्ति पर कब्जा नहीं दिया है, तो एक हजार रूपये स्टाम्प ड्यूटी और अनुबंध मूल्य का 0.8 प्रतिशत पंजीयन फीस प्रभार्य है। अनुबंध के द्वारा कब्जा देने पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य या सौदा मूल्य, जो भी अधिक हो का हस्तांतरण पत्र अनुसार 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क तथा 0.8 प्रतिशत पंजीयन फीस प्रभार्य है। अनुबंध पत्र पर उपरोक्तानुसार चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन फीस का समायोजन रजिस्ट्री कराने पर हो जाता है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय के अनुबंध पत्रों का पंजीयन अवश्य कराएं। रजिस्टर्ड अनुबंध से अधिकार सुरक्षित रहते हैं तथा विवाद की संभावना बहुत कम हो जाती है।

सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी का 10 वर्ष की आयु तक खुलवा सकते हैं खाता

बेटियों के लिए छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से विशेष जमा योजना ’सुकन्या समृध्दि योजना’ चलाई जा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए है, जिसमें हाल ही में सरकार ने बदलाव किये हैं। इस योजना में अब न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दी गई है। इसमें बालिका के माता-पिता या संरक्षक बेटी के नाम से किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में खाता खुलवा सकते हैं।
बेटियों के लिए खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज में लड़की ¬के जन्म का प्रमाण पत्र, लड़की का आधार कार्ड, माता या पिता का आधार कार्ड, पैनकार्ड और माता-पिता के दो पासपोर्ट फोटो आवश्यक हैं। खाते में न्यूनतम राशि 250 रुपए या अधिकतम राशि 1,50,000 वार्षिक जमा की जा सकती है। ‘’सुकन्या समृद्धि योजना” खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बीच खुलवाया जा सकता है। बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता-पिता खाते को संचालित कर सकते हैं। इसके बाद बेटी खुद खाता संचालित कर सकती है।

मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के नवीनीकरण की जानकारी भेजने के निर्देश
आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिये है कि वे उन शैक्षणिक संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करें, जिन्होंने वर्ष 2024-25 में मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया है। उन्होंने संभागीय और जिला अधिकारियों से अपने संबंधित क्षेत्र में इस संबंध में प्रमाणीकरण रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट में यह बताने के लिये कहा गया है कि उनके क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में कोई भी ऐसी संस्था नहीं जिसने मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं दिया है।
आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि ऐसी अशासकीय संस्थायें जिनकी मान्यता वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 को समाप्त हो चुकी है और उनके द्वारा वर्ष 2023-24 की मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया गया है अथवा मान्यता आवेदन करने पर उनके द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण नवीनीकृत नहीं हुई। ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं की सूची भेजी जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने ऐसी अशासकीय संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करते हुये तत्काल बंद करने के लिये कहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों से अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं का सतत् निरीक्षण करने के लिये भी कहा गया है। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि अशासकीय शैक्षणिक संस्थायें, जिन्हें जिन कक्षाओं तक शाला संचालन की मान्यता दी गई है, उस मापदंड के अनुसार अशासकीय शालाओं का संचालन हो।

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