


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ हरदा में गत दिवस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से हुई दुःखद दुर्घटना को ध्यान में ररखते हुये बुधवार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा के मार्गदर्शन में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा जिले में पटाखा दुकानों एवं गोदामों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल के अधिकारियों ने दुकान और गोदाम संचालकों को आगाह किया कि नियम-कानून तथा शर्तों का उल्लंघन मिलने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। इसमें जरा सी भी ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी। निरीक्षण के क्रम में एसडीएम रघुराजनगर (नगरीय) नीरज खरे और सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने नगरीय क्षेत्र की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया। इसी प्रकार एसडीएम उचेहरा सुधीर बैक ने ग्राम शिवसागर, भटनवारा, बरहटा, अतरहार तथा एसडीएम रामपुर बघेलान आरएन खरे ने भी अपने क्षेत्र की विस्फोटक दुकानों और संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण किया।
इसी प्रकार मैहर जिले में कलेक्टर मैहर रानी बाटड के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने जिले में संचालित पटाखा दुकानों और गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टॉक पंजी, गोदाम की दीवार व दरवाजे पर बोर्ड प्रदर्शन, गोदाम संचालन के लायसेंस एवं भंडारण क्षमता का निरीक्षण किया गया।
गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा हरदा में हुई विस्फोटक दुर्घटना के दृष्टिगत पटाखों फैक्ट्रियो, दुकानो तथा भण्डार गृहों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। इस पर अमल करते हुये जिले मे त्वरित रूप से निरीक्षण कार्यवाही की जा रही है।
ईव्हीएम प्रदर्शन केन्द्रों में 206 लोगों ने किया मॉकपोल
जिले में विधानसभा स्तर पर ईव्हीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार को 206 लोगों ने मॉकपोल किया। जिसमें सतना के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में 16, रैगांव के तहसील कार्यालय कोठी में 30, तहसील मझगवां कार्यालय में 47, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नागौद में 75, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मैहर सभाकक्ष में 26, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय अमरपाटन में 12 लोगों ने मॉकपोल किया।
दिव्यांगजनों के लिये परीक्षण शिविर 12 फरवरी से 16 फरवरी तक
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण सौरभ सिंह ने बताया कि एलिम्को जबलपुर के विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा दिव्यांगजनों के मोटराईज्ड ट्राइसिकिल एवं सहायक उपकरण कृत्रिम अंग उपलब्ध कराये जाने के लिये परीक्षण शिविर का आयोजन 12 फरवरी से 16 फरवरी तक जनपद स्तर पर किया जा रहा है। उन्होने बताया कि 12 फरवरी को जनपद पंचायत सोहावल, 13 फरवरी को जनपद पंचायत नागौद, 14 फरवरी को जनपद पंचायत रामपुर बघेलान, 15 फरवरी को जनपद पंचायत मझगवां तथा 16 फरवरी को टाउन हाल सतना में दिव्यांगजनों के लिये परीक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा।
परीक्षण में शामिल होने वाले दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड (40 प्रतिशत या अधिक), आय प्रमाण पत्र (उपकरण की निःशुल्क प्राप्ति के लिये 22500 रुपये या उससे कम मासिक आय) या बीपीएल राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज की फोटो साथ लेकर आयेंगे। उप संचालक ने बताया कि एडिप योजनांतर्गत वह लाभार्थी जिन्होने सामान प्रयोजन के लिये पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी स्त्रोत से उपकरण प्राप्त नहीं किये हों, ऐसे लाभार्थी सहायक उपकरणों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मोटराईज्ड ट्राइसिकिल के लिये यह समय-सीमा 5 वर्ष एवं 12 वर्ष से कम उम्र के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये समय-सीमा 1 वर्ष है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले की सभी नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के प्रमुखों को शिविर स्थल में बैठक व्यवस्था, बिजली व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
स्व-सहायता समूह के कार्यों की सीईओ जिला पंचायत ने की समीक्षा
जिला पंचायत सभागार में सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में आजीविका मिशन के ब्लॉक स्टाफ की समीक्षा रखी गई। जिसमें स्व-सहायता समूह गठन, ग्राम संगठन गठन, रजिस्ट्रेशन, व्हीपीआरपी, लखपति दीदी प्रशिक्षण की समीक्षा की। सीईओ डॉ झाड़े ने लोकोस पर समूह की एंट्री पर निराशाजनक प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होने बॉटम 20 में आने वाले ब्लॉक कर्मचारियों का वेतन रोकने के भी निर्देश दिये। साथ ही विभागीय कार्यों का टारगेट 20 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक में जिला परियोजना प्रबधक अंजुला झा, कौशलेंद्र चंदेल, विष्णु तिवारी, इंद्रजीत पटेल, दिवाकर तिवारी, सतेंद्र सिंह उपस्थित रहे।
चुनाव प्रचार की गतिविधियों में बच्चों को शामिल करने पर रोक
भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को राजनीतिक अभियानों और रैलियों में किसी भी तरह से बच्चों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिये। आयोग के निर्देशानुसार चाइल्ड लेवर (प्रोवीजन एंड रेग्युलेशन) एक्ट 2016 (संशोधित) के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान बच्चों को किसी प्रकार की चुनावी गतिविधियों, कार्यों एवं चुनाव प्रचार के कार्यों में शामिल होने को प्रतिबंधित किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार ने बताया कि चुनावी गतिविधियों में बच्चों को कोई भी राजनैतिक दल, राजनेता तथा उम्मीदवार शामिल नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर अधिनियम का उल्लंघन मानते हुये विधि सम्यक कार्यवाही की जायेगी।