
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 19 दिसंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्राप्त फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 के लंबित प्रकरणों का निराकरण अनिवार्य रूप से 26 दिसंबर 2023 तक कर लेने की निर्देश दिए हैं। सतना एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार, डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी, एलआर जांगड़े, इलेक्शन सुपरवाइजर द्वारिकेंद्र सिंह, केबी त्रिपाठी भी उपस्थित थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने कहा कि आगामी 6 जनवरी 2024 को मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके पहले रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास 19 दिसंबर तक के जितने फॉर्म 6, 7, 8 लंबित हैं, उनका निराकरण हर हाल में 26 दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाये। पूरे प्रदेश के 64 हजार मतदान केंद्रों के हिसाब से 95 हजार मतदाताओं के नाम रिपीट हैं। जिनमें एक मतदान केंद्र वाले 42 हजार तथा अन्य दूसरे मतदान केंद्रों वाले 53 हजार मतदाता के नाम रिपीट पाए गए हैं। एक-एक मतदाता का परीक्षण करें और एक ही मतदाता का नाम होने पर रिपीट नाम को डिलीट करायें।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य अत्यंत गंभीरता से करें। लोकसभा निर्वाचन के लिए नए मतदान केंद्र नहीं बन सकेंगे। लेकिन यदि कोई मतदान केंद्र अत्यंत जर्जर स्थिति में है और मतदाता सूची को बिना प्रभावित किये बदला जा सकता जा सकता है, तो उसे दूसरे भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अनुमोदन लेना होगा। इसी प्रकार कोई मतदान केंद्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसके 2 किलोमीटर तक की परिधि की बिल्डिंग में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेज सकते हैं। लेकिन यह प्रस्ताव 26 दिसंबर तक भेजने होंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान पूरे प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के नाम पदस्थगी स्थान से भिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। ऐसे कर्मचारियों के नाम पदस्थगी स्थान पर स्थानीय रूप से जुड़वाएं। बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची बांटने के दौरान किए गए हाउस-टू-हाउस सर्वे में पूरे प्रदेश में 4 लाख लोग एएसडी सूची में पाए गए थे। एएसडी सूची के आधार पर अपने मतदान केंद्रो की मतदाता सूची का परीक्षण कर लें और विधिक प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक मृत और शिफ्टेड मतदाता के नाम हटाने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि एक जिले में 1350 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए, क्योंकि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा विहित तरीके से सत्यापित नहीं किए गए थे। ऐसे प्रकरणों में सत्यापनकर्ता अधिकारी और संबंधित के विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्यवाही करें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में मतदान संपन्न हुए एक माह से ज्यादा समय बीत गया है। लेकिन चुनाव में संलग्न कर्मचारियों का मानदेय वितरण, सामग्री एवं उपकरणों की खरीदी, पीओएल, स्वीप परिवहन, भोजन व्यवस्था तथा बीएलओ के मानदेय का वितरण अभी तक नहीं होना गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित जिले इन मदों में उपलब्ध राशि का वितरण संबंधित को तत्काल करें। यदि इन मदों में संबंधित जिले में अन्य व्यवस्थाओं से पूर्ति कर ली गई है तो इन मदों में आवंटित राशि वापस करें, ताकि आवश्यकतानुसार दूसरे जिले को मांग अनुरुप दी जा सके।
फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्री-रिवीजन कार्यवाही एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि अनुसार पंजीयन से शेष वंचित मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिये पुनरीक्षण संबंधी निर्देश दिए गए है।
आयोग के निर्देशानुसार 5 जनवरी 2024 तक प्री-रिवीजन गतिविधियों के तहत मतदान केन्द्रों की पुनः व्यवस्था एवं अनुभागों का गठन, मतदाता सूची, ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करने की कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान जहां भी आवश्यक हो, रोल में धुंधली, खराब गुणवत्ता वाली और विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं तथा रोल में गैर-मानवीय छवियों को प्रतिस्थापित करके, अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को सुनिश्चित करते हुए छवि गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा। अनुभागों, भागों का पुनर्गठन और मतदान केंद्रों के अनुभाग, भाग सीमा स्थान के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना और मतदान केंद्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अंतरालों की पहचान करना और ऐसे अंतरालों को पाटने के लिए रणनीति और समय-सीमा को अंतिम रूप देना और नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण एवं प्रारूप 1 से 8 की तैयारी के साथ ही अर्हता तिथि के रूप में 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल तैयार करने की कार्यवाही की जायेगी।
रिवीजन गतिविधियों के अंतर्गत शनिवार 6 जनवरी को एकीकृत निर्वाचन प्रारूप नामावली का प्रकाशन किया जायेगा तथा 6 जनवरी से 22 जनवरी तक दावा एवं आपत्ति भरने की तिथि निर्धारित की गई है। 2 फरवरी को दावे एवं आपत्तियों को निराकरण करने की कार्यवाही की जायेगी। 6 फरवरी 2024 को निर्धारित मापदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करनें की कार्यवाही के साथ ही डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरकों की छपाई का कार्य किया जायेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जायेगा।
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी के मान से निर्धारित फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाहियां निर्धारित समय-सीमा पर पूर्ण करनें के निर्देश दिए है।
सुशासन दिवस की शपथ 22 दिसम्बर को
प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 24 दिसम्बर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष 23 दिंसबर को शनिवार और 24 दिसंबर को रविवार का अवकाश होने पर 22 दिसंबर को शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा सुशासन की शपथ ली जायेगी। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी शासकीय कार्यालयों में 22 दिसंबर को प्रातः 11 बजे सुशासन की शपथ लिये जाने के निर्देश दिये हैं। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार स्व. श्री अटल बिहारी वाजेपयी जी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्च मानदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुये उनके जन्मदिवस 25 दिसंबर के एक दिवस पूर्व 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रुप में मनाया जाता है।
एसडीएम आरती यादव ने किया धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण
कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थायें जांचने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में एसडीएम अमरपाटन आरती यादव ने अमरपाटन क्षेत्र की मौहरिया लालन के धान खरीदी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीदी केंद्र में प्रत्येक किसान से 40 किलो 600 ग्राम की जगह 41 किलो 200 ग्राम की प्रति बोरी धान की भर्ती पाए जाने पर पंचनामा तैयार कराकर आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रकरण भेजा है।