सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये लागू आचार संहिता समाप्त होने के बाद सतना और मैहर जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई मंगलवार को शुरु हुई। कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देश पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए 26 आवेदकों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, अनुकंपा नियुक्ति, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, राशन कार्ड बनाने, विद्युत समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का कब्जा दिलाने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने, भरण-पोषण और संबल योजना के लाभ संबंधी आवेदन लेकर आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे।
मैहर मुख्यालय में भी सुनी गई जनसमस्यायें
मैहर जिला बनने के बाद मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में पहली जनसुनवाई हुई। मैहर कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड ने आवेदकों की समस्याओं पर सुनवाई की। आवेदकों से शिकायतों के प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई करते हुये निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही आवेदनकर्ताओं को शिकायत का निराकरण हो जाने का आवश्वासन दिया। इस मौके पर एसडीएम मैहर सुरेश जादव उपस्थित रहे।
लायसेंसधारियों के यू.आई.एन नंबर के शस्त्र वापस होंगे
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिये जारी निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाहियों के पूर्ण होने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने आदर्श आचरण संहिता प्रभावहीन होने पर थानों में जमा लायसेंसधारियों के शस्त्र वापस करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिले के एनडीएएल एंड एएलआईएस पोर्टल में दर्ज शस्त्र लायसेंसधारियों की जानकारी पुलिस अधीक्षक सतना को उपलब्ध कराई गई है। पोर्टल पर दर्ज लायसेंसधारियों को यूआईएन नंबर भी जारी किये गये है। नियमानुसार केवल ऐसे ही लायसेंसधारियों को शस्त्र वापस किये जायेंगे, जिनके शस्त्र लायसेंस पर यूआईएन नंबर अंकित है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने वैध अनुज्ञप्तिधारियों के यूआईएन नंबर वाले शस्त्र ही प्रदाय करने की अनुमति जारी की है। जारी आदेशानुसार शस्त्र लायसेंस के संबंध में गृह मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 08 दिसंबर 2020 को जारी निर्देशानुसार ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा दो से अधिक आग्नेयास्त्र धारण किये गये हैं। उनका तीसरा शस्त्र कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की अनुमति के बगैर वापस नहीं किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिये जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरुप आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने से सतना और मैहर जिले के लायसेंसधारियों के शस्त्र थानों में जमा कराये गये थे। आदर्श आचरण संहिता समाप्त हो जाने के फलस्वरुप वर्तमान स्थिति तक नवीनीकृत एवं पोर्टल अनुसार यूआईएन अंकित शस्त्रों को वापस किया जा रहा है।