सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर गुरुवार को कलेक्टर अनुराग वर्मा को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सशस्त्र सेना ध्वज और लेपल पिन लगाया गया। कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सहयोग राशि तथा दिवस के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल मुनींद्र त्रिपाठी, इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहे। इसी प्रकार जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, अपर कलेक्टर ऋषि पवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सशस्त्र सेना ध्वज और लेपल पिन लगाया गया। कर्नल मुनींद्र त्रिपाठी ने बताया कि प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित अनुदान को सेना में शहीद हुये सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याणार्थ तथा विकलांग और अदम्य साहसी योगदान देने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों की योजनाओं पर व्यय किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सैनिक देश की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं में कर्त्तव्य पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन सैनिकों को स्मरण करने, सम्मान देने तथा देश के नागरिकों द्वारा सैनिकों के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने के लिए वर्ष 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर, को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर मोटर वाहनों में लगने वाले कार ध्वज तथा प्रतीक ध्वज वितरित करने से संग्रहित राशि से शहीद सैनिकों के आश्रित परिजन, दिव्यांग सैनिकों, पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित आर्थिक सहायता योजनाएँ संचालित की जाती हैं।
संपत्ति विरुपण की कार्यवाही करने दल गठित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मैहर जिला के नगरीय निकाय नगर परिषद न्यू रामनगर में वार्ड पार्षद तथा सतना और मैहर जिला अंतर्गत सरपंच एवं पंच पद के उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) के लिये की गई घोषणा के फलस्वरुप संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने नगर परिषद न्यू रामनगर के वार्ड क्रमांक 2 और 11 तथा जनपद पंचायत सोहावल, नागौद, उचेहरा, मैहर, अमरपाटन, रामपुर बघेलान और मझगवां अंतर्गत पंच एवं सरपंच पद के लिये रिक्त क्षेत्रों में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चिपकाये गये पोस्टर, बैनर, पंपलेट एवं विधि विपरीत लिखे हुये नारे हटाने की कार्यवाही करने संपत्ति विरुपण दल गठित किया है।
जारी आदेशानुसार नगर परिषद न्यू रामनगर के लिये गठित दल में मुख्य नगर पालिका अधिकारी न्यू रामनगर और थाना प्रभारी न्यू रामनगर को शामिल किया गया है। इसी प्रकार पंच और सरपंच पद के उप निर्वाचन लिये रिक्त क्षेत्रों में संपत्ति विरुपण की कार्यवाही करने संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है। दल के अधिकारी निर्वाचन समाप्ति दिनांक 9 जनवरी 2024 तक निरतंर क्षेत्र का भ्रमण करते हुये लोक संपत्तियों को विरुपित होने से रोकने की आवश्यक कार्यवाही करेंगे। साथ ही किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा लोक संपत्ति तथा निजी संपत्ति को बिना स्वामी की सहमति के विरुपित करने पर नियमानुसार कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करेंगे।
पंचायत उप निर्वाचन के दृष्टिगत शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) के लिये की गई घोषणा के फलस्वरुप शांतिर्पूण निर्वाचन संपन्न कराने उप निर्वाचन के दौरान विभिन्न दलों, संगठनों एवं समूहों द्वारा आयोजित किये जाने वाले जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली एवं शस्त्र लेकर चलने-फिरने में नियंत्रण करने की कार्यवाही करना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने विकासखंड एवं जनपद पंचायत सोहावल, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, मैहर, रामपुर बघेलान एवं मझगवां अंतर्गत रिक्त ग्राम पंचायतों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3 के तहत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। कलेक्टर द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को 3 दिवस के अंदर संबंधित थाने में शस्त्र जमा कराने का आदेश दिया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्तियों के लिये जारी निलंबन आदेश शासकीय कार्य पर नियुक्त पुलिस कर्मियों, अन्य शासकीय और अर्द्ध-शासकीय सेवकों, जिन्हें शस्त्र के साथ शासकीय कर्त्तव्य निर्वहन और कानून व्यवस्था से संबंद्ध किया गया है, उन पर प्रभावशील नहीं होगा।
रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) के लिये की गई घोषणा के फलस्वरुप सरपंच और पंच पदों के लिये रिक्त ग्राम पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत सतना और मैहर जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त सरपंच और पंच पद के लिये निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रात्रि 10 बजे के पश्चात लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति देने के लिये संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अधिकृत किया गया है। जबकि विशेष परिस्थितियों में रात्रि 10 बजे के पश्चात सार्वजनिक सभा और रैली में लाउडस्पीकर का उपयोग करने अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व किसी भी प्रकार से लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे लाउड स्पीकर के उपयोग से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु एक पंजी रखेगें। आवेदन पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र के ऊपर आवेदक का नाम, प्रस्तुत करने की तिथि और समय अंकित करेगें। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र की पावती दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के किसी कारणवश अनुपस्थिति रहने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी को सौपे जा सकते हैं। लेकिन उपयोग की अनुमति केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। कोई भी राजनैतिक दल के प्राधिकारी एवं अभ्यर्थी के द्वारा यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र का किसी वाहन मे किया जाना है, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं विवरण देते हुये आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अनुमति उपरांत वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी निकट के पुलिस स्टेशन मे भी देना अनिवार्य होगा। स्वीकृत अवधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग दंडनीय अपराध होगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त अनुज्ञा की प्रति संबंधित अधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी। यह आदेश निर्वाचन कार्य मे संलग्न अधिकारियो एवं पुलिस अधिकारियो, जिन्हे की कानून व्यवस्था के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवश्यक है, उन पर प्रभावशील नही होगा।
लोकसभा निर्वाचन संबंधी 2 दिवसीय प्रशिक्षण नई दिल्ली में
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य के समस्त कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। यह दो दिवसीय प्रशिक्षण पृथक-पृथक बैच में आईआईआईडीईएम कैंपस नई दिल्ली में आयोजित होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के लिये कहा गया है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली जिले का प्रशिक्षण 21 और 22 दिसंबर को तथा मैहर जिला का प्रशिक्षण 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होगा।
फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्री-रिवीजन कार्यवाही एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि अनुसार पंजीयन से शेष रहित मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिये पुनरीक्षण संबंधी निर्देश दिए गए है।
आयोग के निर्देशानुसार 20 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक प्री-रिवीजन गतिविधियों के तहत मतदान केन्द्रों की पुनः व्यवस्था एवं अनुभागों का गठन, मतदाता सूची, ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करने की कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान जहां भी आवश्यक हो, रोल में धुंधली, खराब गुणवत्ता वाली और विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं तथा रोल में गैर-मानवीय छवियों को प्रतिस्थापित करके, अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को सुनिश्चित करते हुए छवि गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा। अनुभागों, भागों का पुनर्गठन और मतदान केंद्रों के अनुभाग, भाग सीमा स्थान के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना और मतदान केंद्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अंतरालों की पहचान करना और ऐसे अंतरालों को पाटने के लिए रणनीति और समय-सीमा को अंतिम रूप देना और नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण एवं प्रारूप 1 से 8 की तैयारी के साथ ही अर्हता तिथि के रूप में 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल तैयार करने की कार्यवाही की जायेगी।
रिवीजन गतिविधियों के अंतर्गत शनिवार 6 जनवरी को एकीकृत निर्वाचन प्रारूप नामावली का प्रकाशन किया जायेगा तथा 6 जनवरी से 22 जनवरी तक दावा एवं आपत्ति भरनें की तिथि निर्धारित की गई है। 2 फरवरी को दावे एवं आपत्तियों को निराकरण करने की कार्यवाही की जायेगी। 6 फरवरी 2024 को निर्धारित मापदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करनें की कार्यवाही के साथ ही डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरकों की छपाई का कार्य किया जायेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जायेगा।
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी के मान से निर्धारित फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाहियां निर्धारित समय-सीमा पर पूर्ण करनें के निर्देश दिए है।
विधानसभा निर्वाचन के अनुभव, समस्याओं तथा अन्य सुझाव के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग आज
विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान हुए अनुभवों, निर्वाचन में विभिन्न प्रकार की आई समस्याओं तथा उनके निराकरण के लिए सुझाव हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आयोजन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा किया गया है। यह वीडियो कान्फ्रेंसिंग 8 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह एक बजे तक आयोजित होगी। जिसमें प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अनुभव और सुझाव देंगे।
नेशनल लोक अदालत 9 दिसंबर को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होगें समझौते
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) एवं कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशनानुसार वर्ष 2023 की अंतिम नेशनल लोक अदालत 9 दिसम्बर 2023 को आयोजित की जायेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत में चिन्हित किये गये मुकदमा पूर्व और न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिये रखा जायेगा। लोक अदालत में राशि वसूली, श्रम और रोजगार संबंधी विवाद, बिजली, पानी के बिलों सहित अन्य बिल भुगतान, मेंटेनेंस सहित अन्य प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जायेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि 9 दिसम्बर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। जिसमें शासन द्वारा प्रदाय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार छूट प्रदाय की जायेगी। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल भुगतान, संपत्ति एवं जल कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अन्य करों के अधिभार के लिये शेष हैं। ऐसे उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत के माध्यम से शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली छूट का लाभ ले सकते हैं।
प्रिलिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आँकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आँकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में- कंपनी द्वारा आँकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आँकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी
आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आँकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता या उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन अथवा संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत अथवा अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता या उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। छूट मात्र नेशनल लोक अदालत के दिन यानि 9 दिसंबर 2023 के लिये लागू होगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी।