सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नागौद थाना क्षेत्र के श्यामनगर में वन विभाग के चौकीदार की हत्या के सनसनीखेज मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय नागौद ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर पांच- पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नागौद सचिन शर्मा ने नागौद के श्यामनगर में 18 नवंबर 2021 की रात हुई वन विभाग के चौकीदार अमर सिंह उर्फ बेटू की हत्या के मामले में आरोपी बंसीलाल कुशवाहा पिता रामखेलावन कुशवाहा (39) और मुन्ना कुशवाहा पिता झल्ला कुशवाहा (55) निवासी बंगला टोला श्यामनगर को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा और 5- 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक विनोद प्रताप सिंह ने पैरवी की। यह मामला ‘चिन्हित सनसनीखेज अपराध’ के रूप में दर्ज किया गया था।
मामला 18 नवंबर 2021 की रात का है। जब वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के तौर पर चौकीदारी करने वाले अमर सिंह उर्फ बेटू की हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश सुबह सड़क किनारे पड़ी मिली थी। उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक अमर सिंह के अवैध संबंध गांव की ही सीता कोल के साथ थे।
घटना की रात अमर सिंह, सीता को साथ लेकर कमलेश कोल के घर शराब पीने गया था। वहां आरोपी मुन्ना और बंसीलाल पहले से ही बैठे शराब पी रहे थे। शराब खोरी के दौरान मृतक अमर और आरोपियों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी कमलेश के घर से चले गए। उनके पीछे मृतक भी सीता कोल को साथ लेकर निकला। दोनों एक-दूसरे को गाली देते हुए बंगला टोला तरफ जा रहे थे। इसी बीच रघुनाथ चौबे के खेत के पास मुन्ना और बंसीलाल ने अमर सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने पास ही पड़ी बबूल की लकड़ी उठाकर अमर सिंह को मारना शुरू कर दिया। जिससे अमर सिंह की मौत हो गई।