सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्च अधिनियम 1951 की धारा 10‘ए’ के तहत सतना और मैहर जिले के 10 व्यक्तियों को विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया है। आयोग द्वारा जारी अयोग्यता की सूची में सतना जिले के 9 और मैहर जिले के एक व्यक्ति को चुनाव के लिये निरर्हित घोषित किया है। इनमें विधानसभा क्षेत्र 63 सतना अंतर्गत रामोराम गुप्ता केशरी भवन के पास सतना, राजेंद्र कुमार वर्मा मुख्त्यारगंज सतना, श्यामा अहिरवार (श्यामलाल साकेत) रीवा रोड सतना, शशांक सिंह सोनौरा पोस्ट बेलहटा सतना, विधानसभा क्षेत्र 64 नागौद अंतर्गत फूलन देवी बागरी भिटारी श्यामनगर और राजेंद्र जासयवाल ग्राम पोंड़ी पिथौराबाद, विधानसभा क्षेत्र 65 मैहर से शिवम पांडेय उर्फ शिब्बू वार्ड नंबर 13 मंगल भवन के पास मैहर, विधानसभा क्षेत्र 66 अमरपाटन से संतोष कुमार गुप्ता ग्राम अमिलिया हर्रई रामनगर और विधानसभा क्षेत्र 67 रामपुर बघेलान से पंकज सिंह ग्राम पोस्ट सोनौरा थाना अमरपाटन एवं प्रशांत पांडेय ग्राम हिनौती पोस्ट सिजहटा के नाम शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सभी संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर्स को उम्मीदवारों की अयोग्यता सूची प्रेषित कर नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये हैं।
मतदान के दिन ड्यूटी में होने पर 4 विभागों के शासकीय सेवक डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान
मतदान के दिन ड्यूटी में होने पर 4 विभागों के शासकीय सेवकों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की मतदान तिथि 17 नवम्बर को अत्यावश्यक सेवाओं में कर्त्तव्यस्थ होने के कारण 4 विभागों के शासकीय सेवक डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान के दिन ड्यूटी पर होने के कारण अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर उपस्थित होने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे शासकीय सेवक डाक मतपत्र से मतदान करने के लिये पात्र होंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग (अग्निशमन सेवाएँ) और ऊर्जा विभाग शामिल है।
निर्वाचन कार्यालय को गुमराह करने पर सहायक ग्रेड 2 निलंबित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में कार्यरत विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामपुर बघेलान के सहायक ग्रेड 2 चंद्रिका प्रसाद तिवारी को निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन नहीं करने तथा झूठी जानकारी देकर निर्वाचन कार्यालय को गुमराह करने के फलस्वरुप तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सहायक ग्रेड 2 श्री तिवारी की ड्यूटी विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए वीडियो अवलोकन दल (वीवीटी टीम) विधानसभा रामपुर बघेलान में लगाई गई थी। इस पर उन्होने गत 4 माह से वेतन प्राप्त नहीं होने की झूठी जानकारी देकर निर्वाचन कार्य करने में खुद को असमर्थ बताया था। श्री तिवारी को वेतनमाह सिंतबर 2023 का भुगतान किया जा चुका है। जबकि जुलाई-अगस्त 2023 का वेतन उनका विभागीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण अवरुद्ध किया गया है। इस प्रकार सहायक ग्रेड 2 श्री तिवारी को निर्वाचन आयोग के आदेशों की अवहेलना, झूठी जानकारी देकर गुमराह करने और निर्वाचन कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13‘द’ और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मझगवां नियत किया गया है।