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उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा शपथ पत्र, रिटर्निंग आफीसरों को दिया गया नामांकन पत्र के संबंध में प्रशिक्षण


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना और मैहर जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जायेगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दखिल करने प्रक्रिया आरंभ होगी। जिला मुख्यालय सतना में सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों सतना, मैहर, रैगांव, नागौद, अमरपाटन, चित्रकूट और रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्रों के लिए कलेक्ट्रेट में बनाये गये रिटर्निंग ऑफीसर के कक्षों में अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में रिटर्निंग आफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर्स को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार, रिटर्निंग ऑफीसर जीतेंद्र वर्मा, सुरेश गुप्ता, सुरेश जादव, आरती यादव, नीरज खरे, आरएन खरे, एपी द्विवेदी, मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता भी उपस्थित थे।
प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कहा कि सभी रिटर्निंग आफीसर नामांकन पत्र प्राप्त करते समय सामान्य रूप से उसकी जाँच कर लें। आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक अभिलेखों एवं शपथ पत्र के साथ ही नामांकन पत्र स्वीकार करें। नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अवश्य कराएं। नामांकन पत्र के साथ दाखिल उम्मीदवार के शपथ पत्र को उसी दिन सूचना पटल पर प्रकाशित कराएं। सभी रिटर्निंग आफीसर नामांकन पत्र ऑनलाइन दर्ज करने के लिए अलग से कर्मचारी तैनात करें। नामांकन पत्रों के दाखिल होने की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
कलेक्टर ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के स्थल पर निक्षेप राशि जमा कराने की समुचित व्यवस्था रखें। इस बार निक्षेप राशि एमपीटीसी से नहीं जमा की जायेगी। अभ्यर्थी को नामांकन नवीन संशोधित फॉर्म-26 में शपथ पत्र के साथ भरना होगा।
उन्होने कहा कि नामांकन पत्र में प्रारंभिक तौर पर किसी तरह की कमी दिखाई देने पर उसकी पूर्ति उम्मीदवार से अवश्य करवाएं। नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कठोरता से पालन करें। बैठक में मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता ने नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया, संवीक्षा, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन, अभ्यर्थी की अर्हतायें, निर्हतायें के संबंध में बिन्दुवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र देना अनिवार्य है। नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष शपथ भी लेनी होगी। उन्होने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक इकट्ठे प्राप्त होने वाले सभी नामांकनों में 3 बजे का ही उल्लेख किया जायेगा। संवीक्षा के बारे में उन्होने बताया कि संवीक्षा की कार्यवाही रिटर्निंग ऑफीसर स्वयं करेंगे और कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड रखेंगे। संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी स्वयं और उसका एक प्रस्तावक, निर्वाचन अभिकर्ता तथा एक अन्य व्यक्ति मिलाकर कुल 4 लोग ही आरओ कक्ष में उपस्थित रह सकेंगे। संवीक्षा दिवस में प्रस्तावक को नामांकन पत्र में हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संवीक्षा के उपरांत प्रारुप-4 में अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। नामांकन के लिये अभ्यर्थी की फोटो नवीनतम 3 माह की होनी चाहिये। जो सफेद बैकग्राउंड में और खुली आंख वाली स्पष्ट होनी चाहिये। अभ्यर्थी की फोटो काला चश्मा, टोपी पहनकर नहीं खिंचाना चाहिये। शपथ पत्र में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, बैंकों में जमा राशि, चल-अचल सम्पत्ति, आपराधिक रिकार्ड तथा परिवार के सदस्यों की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का विवरण देना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। अन्य दलों के उम्मीदवारों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावक होना आवश्यक है। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।
प्रशिक्षण में बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एक ही अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिये 4 सेट से अधिक नामांकन पत्र दाखिल न करें। यदि कोई अभ्यर्थी इस संख्या से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो ऐसा नामांकन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। विधि के उपबंधो के तहत न तो अभ्यर्थी को 4 से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है और न ही रिटर्निंग ऑफीसर को स्वीकार करने का अधिकार है। चार सेट नामांकनो को एक साथ या पृथक-पृथक रूप से दाखिल किया जा सकता है। नाम वापसी की जानकारी में बताया गया कि अभ्यर्थिता से नाम वापसी कार्यकारी दिवस में अपरान्ह 3 बजे तक होगी। नाम वापसी का समय समाप्त होने पर प्रतिदिन प्रारुप-6 में रिटर्निंग ऑफीसर अभ्यर्थियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगवायेंगे। नाम वापसी समय के उपरांत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के अनुक्रम में प्रारुप-7‘क’ में तैयार की जायेगी। अभ्यर्थी को अपना लोकप्रिय नाम लिखाने की भी अनुमति है। अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल करने के एक दिवस पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर, सहकारी बैंक में अपना नया खाता खुलवाना होगा।
नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के आदेशानुसार बुधवार को नाम निर्देशन के सम्बन्ध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग ऑफीसर्स की वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम अनुसार 21 अक्टूबर से नाम-निर्देशन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु हो रही है। जो 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में नाम-निर्देशन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों से अवगत करवाया गया। साथ ही अभ्यर्थियों को सुविधा ऐप पर ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया, ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि के चरणों की जानकारी प्रदान की गई। आर.ओ. स्तर पर ऑनलाइन नॉमिनेशन हेतु आवश्यक विशिष्ट तकनीकी संसाधनों का सेटअप तैयार रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। अभ्यर्थियों को नामांकन फार्म के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज एवं नामांकन उपरांत अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले दस्तावेजों, प्रारूप 7‘ए’ के साथ दिए जाने वाले दस्तावेजों के संबध में बताया गया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार, रिटर्निंग ऑफीसर जीतेंद्र वर्मा, सुरेश गुप्ता, सुरेश जादव, आरती यादव, नीरज खरे, आरएन खरे, एपी द्विवेदी भी उपस्थित थे।

सोहावल के मतदाताओं को दिलाई गई मतदान करने की शपथ

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप गतिविधि के तहत जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरुकता के लिये विभिन्न गतिविधियां और नवाचार किये जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के मार्गदर्शन में बुधवार को जनपद सोहावल में नागरिकों को मतदान में हिस्सा लेने के लिये मतदाता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें जनपद पंचायत सोहावल के सीईओ प्रीतपाल बागरी एवं अन्य अधिकारियों ने मतदाताओं को लोकतंत्र की मजबूती के लिये मतदान करने की शपथ दिलाई। अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील करते हुये कहा कि सभी मतदाता 17 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मतदाताओं को जागरुक करने के लिये विकासखंड रामनगर की महिला स्व-सहायता समूह द्वारा जागरुकता कार्यक्रम गतिविधियां चलाई गई। इसी प्रकार जनपद पंचायत रामपुर बघेलान में मतदाता जागरुकता की प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया।

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