मतदान केन्द्रों में फोटो निर्वाचक नामावली के वाचन के निर्देश
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को उनके मतदान केन्द्र की एकीकृत नामावली उपलब्ध कराई गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए इस अंतिम प्रकाशित फोटो निर्वाचक नामावली का वाचन बीएलओ द्वारा उनके मतदान केन्द्र पर किया जायेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि मतदान केन्द्र पर फोटो निर्वाचक नामावली का वाचन किये जाने के दौरान उस मतदान केन्द्र क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा मतदाता उपस्थित रहे। अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्त बीएलओ को अंतिम प्रकाशित फोटो निर्वाचक नामावली का वाचन करने के लिए निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करे।
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्लेसमेंट ड्राइव आज अमरपाटन में
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय सतना एवं शासकीय आईटी द्वारा 6 अक्टूबर 2023 तक जिले में स्थित समस्त आईटीआई में एसआईएस सिक्योरिटी सर्विस का एक दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया जा रहा है। जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं पास/फेल तथा सुपरवाइजर हेतु 12वीं पास 21 से 37 वर्ष के बेरोजगार युवा मूल दस्तावेज के साथ अलग-अलग स्थानों पर निर्धारित तिथियों को प्लेसमेंट ड्राइव में भाग ले सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रमानुसार 4 अक्टूबर को शासकीय आईटीआई अमरपाटन, 5 अक्टूबर को शासकीय आईटीआई उचेहरा तथा 6 अक्टूबर को शासकीय आईटीआई बिरसिंहपुर एवं जिला रोजगार कार्यालय सतना में यह एक दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया जायेगा।
नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लगाई गई डयूटी
आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन कार्य के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा द्वारा संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक जी-30 में नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 07672-238844 रहेगा। जिसमें प्राप्त सूचनाओं, शिकायतों का आदान-प्रदान का कार्य संपादित किया जायेगा। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर गोविन्द सोनी को बनाया गया है।
नियंत्रण कक्ष में प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मत्स्योद्योग के मत्स्य निरीक्षक संजय तिवारी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के सहायक ग्रेड-3 संतोष कुमार, उपायुक्त सहकारिता के भृत्य मोहफीज सिद्दकी, दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक उप संचालक कृषि के तकनीकी सहायक गणेश मिश्रा, सीएमएचओ कार्यालय के एमपी डब्ल्यू चंन्द्रकान्त पाठक, उपसंचालक कृषि के भृत्य राजेश कुमार तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के उपयंत्री अभिनाश चन्द पटेल, शासकीय उच्च.मा.वि. घूरडांग के सहायक ग्रेड-2 विनय कुमार तथा सीएम राईज स्कूल बगहा के भृत्य संतोष कुमार पाण्डेय की ड्यूटी लगाई गई है।
निम्न लिंगानुपात वाले 13 जिलों पर विशेष ध्यान दें- मंत्री डॉ. चौधरी
पीसी एण्ड पीएनडीटी राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक हुई
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के औसत 956 लिंगानुपात से निम्न वाले 13 जिलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री डॉ. चौधरी पीसी एण्ड पीएनडीटी राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि एनएफएचएस 2015-16 की तुलना में एनएफएचएस 2019-20 की रिपोर्ट में प्रदेश में 29 पाइंट की लिंगानुपात में बढ़ौत्तरी हुई है। वर्ष 2014-15 में प्रदेश का लिंगानुपाल 927 था जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 956 हो गया। प्रदेश के दतिया, सतना, ग्वालियर, रायसेन, सीधी, बुरहानपुर, सीहोर, गुना, देवास, सिंगरौली, पन्ना, हरदा और बड़वानी में निम्न लिंगानुपात है। इन जिलों में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। भ्रूण हत्या जैसे कृत्यों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का कढ़ाई से पालन कराया जाये। मुखविर पुरस्कार योजना में बढ़ाई गई राशि की जानकारी नागरिकों को दी जाये। सभी जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात के बेहतरीकरण पर चर्चा के लिए जिलास्तर पर अंतर विभागीय बैठकें आयोजित की जाये। जन्म के समय शिशु लिंगानुपाल में सुधार दर्ज करने वाले खंडवा, भोपाल, सिवनी, टीकमगढ़ और मंदसौर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सराहना की गई।
मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि लैंगिक असमानता के दुष्प्रभाव और लिंग चयन आधारित गर्भपात के नियंत्रण के लिए जन जागरूकता बढ़ाने में सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, आंगनवाड़ी केन्द्र, निजी मेटरनिटि होम और एमटीपी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत केन्द्रों पर जानकारी देने वाले पोस्टर लगवाये जाये। पोस्टर में जानकारी दी जाए कि भ्रूण लिंग की जाँच करना और करवाना दंडनीय अपराध है। इस अपराध में 5 वर्ष की सजा और एक लाख के जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि लिंग चयन संबंधी सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखते हुए 2 लाख रूपये का पुरस्कार देने की जानकारी भी दी जाये।