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Ladli Behna Yojana: 21 वर्ष की युवतियों और ट्रैक्टर रखने वाले परिवारों की महिलाओं के 25 जुलाई को शुरू होंगे आवेदन

Madhya pradesh bhopal ladli behna yojana ladli behna yojana applications will be taken from july 25 for 21 year old girls and women from tractor owning families: digi desk/BHN/भोपाल/ 21 वर्ष से अधिक एवं 23 वर्ष के कम उम्र की युवतियां और ट्रैक्टर रखने वाले परिवारों की महिलाएं 25 जुलाई से 20 अगस्त तक लाड़ली बहना योजना के आवेदन जमा कर पाएंगी।

10 सितंबर को एक हजार रुपये की पहली किस्त जमा होगी

इनमें से पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में 10 सितंबर को एक हजार रुपये की पहली किस्त जमा कराई जाएगी। योजना में पात्रता की आयु में संशोधन के बाद गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग ने आवेदन की समयसारणी जारी कर दी है।

इस बार आनलाइन आवेदन

इस बार लाड़ली बहना पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे 18 लाख युवतियां-महिलाएं लाभान्वित होंगी।

अनंतिम सूची 21 अगस्त को जारी होगी

प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि पात्र हितग्राहियों के व्यवस्थित तरीके से आवेदन कराएं। आवेदन करने वाली युवतियों और महिलाओं की अनंतिम सूची 21 अगस्त को जारी की जाएगी।

26 से 29 अगस्त तक आपत्तियों की जांच और निराकरण

इसी दिन से 25 अगस्त तक आपत्तियां ली जाएंगी और 26 से 29 अगस्त तक आपत्तियों की जांच और निराकरण किया जाएगा। 31 अगस्त को अंतिम सूची जारी होगी। इनमें से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 10 सितंबर को एक हजार रुपये की पहली किस्त आएगी। इसमें 21 वर्ष से अधिक और 23 वर्ष के कम उम्र की अविवाहित युवतियों को नहीं जोड़ा गया है।

स्वीकृति पत्र बांटे जाएंगे

शहरी क्षेत्रों में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर एक से तीन सितंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटे जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में अभी एक करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं। उन्हें अब तक दो किस्तें मिल चुकी हैं।

हितग्राहियों को करानी होगी केवाइसी

योजना के लिए आवेदन करने के साथ संबंधित महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सक्रिय कराना पड़ेगा। जो महिलाएं परिवार के किसी सदस्य के नाम ट्रैक्टर होने पर पिछली बार योजना में आवेदन नहीं कर पाई थीं, वे अब कर सकती हैं। उनसे ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक लिया जाएगा। जिनका परिवहन विभाग की पोर्टल से आनलाइन सत्यापन कराया जाएगा। इसे एक परिवार की समग्र आइडी के लिए मान्य किया जाएगा।

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