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Satna: गोरसरी में जनसेवा अभियान शिविर का कलेक्टर ने किया आकस्मिक निरीक्षण


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा एवं सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े ने 10 मई से शुरू हुए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण में रामनगर की गोरसरी ग्राम पंचायत के शिविर का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत गोरसरी के शिविर में की जा रही गतिविधियों का निरीक्षण किया और शिविर में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों से जानकारी ली। अभियान अवधि में कलेक्टर अनुराग वर्मा और सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े अपने भ्रमण के दौरान जिले में आयोजित होने वाले जनसेवा अभियान के दौरान जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में अचानक पहुंच कर शिविर की गतिविधियों का जायजा लेंगे।

रवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंधित कर दंड अधिरोपित कराये

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) रामनगर, मैहर, नागौद, रामपुर बघेलान, रघुराजनगर तथा अमरपाटन को पत्र जारी कर बताया गया कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु माननीय ग्रीन ट्रिव्यूनल के निर्देशानुसार प्रदेश के फसलों विशेषतः धान एवं गेहूँ की कटाई उपरान्त फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि कलेक्टर द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किये गये हैं कि समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने स्तर से क्षेत्रीय पटवारियों के माध्यम से आगजनित घटनाओं का घटना दिवस के तत्काल बाद सर्वे कराकर संबंधित कृषक पर तत्काल पात्रतानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुए आग के कारण का पंचनामा तैयार कर आग लगाने वाले अवांछनीय तत्वों पर पृथक से दंडात्मक कार्यवाही करें।

नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण रखे जाएंगे


13 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम-2003 धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।
प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी, अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत, अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता, उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में छूट आकलित सिविल दायित्व राशि 50 हजार रूपये तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 13 मई 2023 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

शासकीय सेवकों को जीपीएफ खाता नम्बर के लिए व्हाट्सएप नम्बर जारी

प्रधान महालेखाकार कार्यालय-लेखा एवं हकदारी ग्वालियर ने एक जनवरी 2005 से पूर्व के ऐसे शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से आवेदन करने का आग्रह किया है, जिनको सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी खाता क्रमांक आवंटित करने और खाते में सुधार संबंधी आवेदन पत्र अपने विभाग से सत्यापित करा कर संपूर्ण विवरण सहित कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8827409410 पर भेज सकते हैं। शासकीय अधिकारी-कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि से संबंधित विवरण कार्यालय की वेबसाइट smswebservicemadhyapradesh2.cag.gov.in पर लॉगिन रजिस्टर कर प्राप्त किया जा सकता हैं।

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