एम्बुलेंस 108 के वाहन चालक की सेवा समाप्त करने सीएमएचओ ने भेजा प्रस्ताव
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ फरवरी माह में एम्बुलेंस 108 के वाहन चालक गणेश प्रसाद भुंजवा द्वारा जिला चिकित्सालय सतना में लाए गए एक मरीज को बरगलाकर बस स्टैंड सतना के पास संचालित संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एलके तिवारी ने जांच के पश्चात मामला सही पाया जाने पर एम्बुलेंस चालक की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल को भेजा है। इसी प्रकार मरीज के 11 घंटे संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान उपचार के एवज में 18 हजार रूपये वसूलने पर पुलिस अधीक्षक सतना को अवैध रूप से संचालित संजीवनी हॉस्पिटल बस स्टैंड के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने का अनुरोध पत्र भेजा गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना को शिकायत मिली थी कि 27 फरवरी को एक मरीज को एम्बुलेंस के वाहन चालक द्वारा जिला चिकित्सालय सतना लाया गया था। यहां मरीज को डॉक्टरों को दिखाए बिना मरीज को बरगलाकर जबरदस्ती बस स्टैंड सतना के पास संचालित संजीवनी हॉस्पिटल ले जाकर एम्बुलेंस के ड्राइवर गणेश प्रसाद भुंजवा एवं ईएमटी राजेश सिंह द्वारा भर्ती करा दिया गया। मरीज को रात्रि 10ः30 बजे संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तथा दूसरे दिन दोपहर 12ः30 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया। उपचार के एवज में 11 घंटे के इलाज के लिए 18 हजार रूपये वसूल किए गए। लिहाजा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की टीम गठित कर मामले की जांच कराई। संजीवनी अस्पताल प्रबंधन ने जांच टीम को मरीज के उपचार संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। उपचार की रसीद शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई।
जांच टीम द्वारा पाया गया कि संजीवनी हॉस्पिटल बस स्टैंड का पंजीयन एवं लाइसेंस तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 26 अप्रैल 2022 को निरस्त कर प्रबंधन के खिलाफ मध्यप्रदेश उपर्चया गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम 1973 यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार पुलिस को विधिसम्मत कार्यवाही के लिए लिखा गया था। संजीवनी हॉस्पिटल के अभी तक अवैध रूप से संचालित रहने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तिवारी ने पुनः पुलिस अधीक्षक सतना को पत्र लिखकर अवैध रूप से संचालित संजीवनी हॉस्पिटल के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के संबंद्ध प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।
जिला सतर्कता एवं मानीटरिंग की बैठक 27 अप्रैल को
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 एवं अत्याचार निवारण नियम 1995 संशोधित 2016 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग की बैठक 27 अप्रैल को अपरान्ह 5 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। जिला संयोजक/सचिव जनजाति कार्य विभाग ने समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने आग्रह किया है।
उर्वरक का अग्रिम उठाव करने बावत
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना द्वारा कृषकों से आग्रह किया गया है कि आगामी खरीफ मौसम को दृष्टिगत रखते हुये जिले में मार्कफेड के डबल लॉक केन्द्रों एवं सेवा सहकारी समितियों में यूरिया, डीएपी, एसएसपी एवं एमओपी उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण कराया गया है। कृषक आगामी खरीफ मौसम की आवश्यकतानुसार एवं पात्रतानुसार संबंधित समिति अथवा मार्कफेड से खाद का अग्रिम उठाव करवा लें। जिससे खरीफ मौसम में कृषि हेतु उर्वरकों की कमी न हो। साथ ही समिति एवं मार्कफेड के गोदामों में अतिरिक्त उर्वरकों का भण्डारण कराया जा सके।