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Kanjhawala Case: हिट एंड रन केस में गृह मंत्रालय ने लिया एक्शन, कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश

Kanjhawala death case home ministry recommends suspension of police personnel deployed at three pcr vans and two pickets: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ दिल्ली के चर्चित कंझावला मामले में गुरुवार को गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि घटनास्थल के आसपास मौजूद तीन पुलिस पीसीआर और दो पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही डीसीपी से भी जवाब तलब किया गया है। कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इस जांच रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि घटनास्थल के आसपास मौजूद तीन पुलिस पीसीआर और दो पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

गृह मंत्रालय ने दिये निर्देश

गृह मंत्रालय ने जांच रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस को कई सख्त कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। जांच में लापरवाही को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जांच अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी सुझाव दिया है। इसमें ये भी सिफारिश की गई है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द फास्ट ट्रायल चलाया जाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए। गृह मंत्रालय ने आरोपियों पर 302 की धारा लगाने के भी निर्देश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द अदालत में चार्जशीट दायर करने और सभी जरूरी कदम उठाने का भी सुझाव दिया है।

जानिये पूरा मामला

20 साल की अंजलि की 31 दिसंबर और एक जनवरी की दरमियानी रात को उस वक्त मौत हो गई थी, जब एक कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। अंजलि कार के नीचे फंस गई थी और उसे सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था। पुलिस के मुताबिक, कार में पांच लोग पार्टी कर रहे थे, जिनमें से एक घटना से पहले वाहन से उतर गया था।

मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने शुरू में दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपियों को कथित तौर पर बचाने के आरोप में दो और लोगों – आशुतोष व अंकुश खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कंझावला कांड में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। 9 जनवरी को सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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