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Satna: मुख्यमंत्री कप की खेल प्रतियोगिताओं का जिला स्तरीय आयोजन 28 एवं 29 नवंबर को


बालिका वर्ग की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आज प्रातः 9 बजे से

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश में नई खेल प्रतिभाओं को खोज कर उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर तराशने, आगे बढ़ाने एवं खिलाड़ियों को अनेक अवसर प्रदान करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ‘मुख्यमंत्री कप’ के तहत ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगितायें आयोजित की गई। इसी कड़ी में सतना जिले में भी “मुख्यमंत्री कप’’ अंतर्गत एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबाल, व्हालीबाल, कुश्ती एवं खो-खो प्रतियोगिता का सफल आयोजन 22 नवंबर से 26 नवंबर तक विकासखंडवार किया गया।
जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि विकासखंड स्तर की प्रतियोगिताओं में चयनित बालक वर्ग एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होने बताया कि बालिका वर्ग की प्रतियोगिता 28 नवंबर को एवं बालक वर्ग की प्रतियोगिता 29 नवंबर को दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम जवाहर नगर सतना में प्रातः 9 बजे से आयोजित की जावेगी।

जिला युवा मंडल पुरुस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित

नेहरू नेहरू युवा केंद्र सतना (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ जिला युवा मंडल पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदनकर्ता युवा अथवा महिला मंडल को फर्म एवं सोसायटी एक्ट में पंजीयन के साथ ही धारा 27 एवं 28 पूरी होनी चाहिए। साथ ही नेहरू युवा केंद्र से संबद्धता एवं ऑडिट होना अनिवार्य है। जो युवा मंडल या महिला मंडल विगत दो वर्षो में उक्त पुरुस्कार प्राप्त किये हैं, वे आवेदन के पात्र नही है।
जिला युवा अधिकारी वीरदीप कौर ने बताया कि ऐसे युवा मंडल जिन्होंने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक सामाजिक क्षेत्र जैसे ग्राम विकास, स्वच्छता, साक्षरता, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, खेल दिवस सप्ताह का आयोजन कौशल विकास, कोविड जागरूकता, व्यवसायिक प्रशिक्षण, डिजिटल जागरूकता आदि सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया हो, आवेदन कर सकते है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन नेहरू युवा केंद्र सतना में कार्यालय समय पर 10 दिसम्बर 2022 तक जमा कर सकते हैं। चयनित मंडल को 25 हजार रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

लोक सेवा गारंटी योजना में राजस्व विभाग की एक और सेवा हुई शामिल

राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग की भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है। अब किसानों एवं आम जनता को एक दिन में भूमि का नो-डयूज प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना होगा। यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील संबंधित जिला कलेक्टर को करना होगी। इसके बाद उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण प्राप्त हो सकेगा।

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