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Satna: जिले में नरवाई जलाने की 128 घटनायें रिकॉर्ड


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ पर्यावरण सुरक्षा के लिये ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एयर एक्ट (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) 1981 अंतर्गत प्रदेश में फसलों (विशेषतः धान एवं गेहूं) की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा नरवाई जलाने से होने वाली आगजनित घटनाओं पर नियंत्रण के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर अनुविभागीय दंडाधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। लेकिन प्रतिबध्ांं के बावजूद भी जिले में नरवाई जलाने की घटनायें सामने आ रही हैं।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास केसी अहिरवार ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट अनुसार जिले में 18 नवंबर से 21 नवंबर तक कुल 128 स्थानों पर नरवाई जलाने की घटनायें रिकॉर्ड की गई हैं। उप संचालक कृषि ने संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों को सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट से अवगत कराते हुये जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता आज मझगवां में

प्रदेश में नई खेल प्रतिभाओं को खोज कर उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर तराशने, आगे बढ़ाने एवं खिलाड़ियों को अनेक अवसर प्रदान करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ‘मुख्यमंत्री कप’ के तहत ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगितायें आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में 23 नवंबर को विकासखंड मझगवां अंतर्गत सीएम राइज स्कूल मझगवां में प्रातः 9 बजे से खेल प्रतियोगितायें आयोजित की जावेगी। विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में संबंधित विकासखण्डों के 18 वर्ष से कम आयु (प्रतिभागी की आयु 31 दिसंबर 2022 को 18 वर्ष से कम होना चाहिये) के बालक-बालिका भाग लेंगे। मुख्यमंत्री कप अंतर्गत एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबाल, व्हालीबाल, कुश्ती एवं खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जावेगा।

प्रमुख सचिव खाद्य अब 26 नवम्बर को करेंगे समीक्षा

प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति श्री उमाकांत उमराव द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खरीफ उपार्जन की समीक्षा बैठक 22 नवम्बर को आयोजित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से बैठक की तिथि एवं समय में परिवर्तन किया गया है। अब यह बैठक 26 नवम्बर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कलेक्ट्रेट रीवा के मोहन सभागार में आयोजित की जा रही है। बैठक में रीवा एवं शहडोल संभाग में खाद्यान्न वितरण तथा उपार्जन तैयारियों की समीक्षा की जायेगी। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं।

श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के लिए आवेदन 25 दिसम्बर तक

/मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिये परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। सर्व सुविधायुक्त आवासीय विद्यालयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से सीबीएसई पाठ्यक्रम अनुसार निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। विद्यालय में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं में प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा 8 जनवरी 2023 को होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 दिसम्बर तय की गई है। आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर अथवा कियोस्क के माध्यम से जमा करना होंगे।

पूर्व क्षेत्र कंपनी ने अनुकंपा नियुक्तियों में दी राहत, पहले नियुक्ति, फिर योग्यता हासिल करने का अवसर

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिवंगत बिजली कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने में बड़ी राहत दी गई है। यदि दिवंगत बिजली कर्मी के परिवार का आश्रित सदस्य 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण है, तो उसे कार्यालय सहायक के तृतीय श्रेणी के पद पर नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दी जायेगी। इस पद के लिए आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए उसे तीन वर्ष का समय भी दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि पहले आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाता था तथा योग्यता प्राप्त करने के बाद आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों में यह सुविधा सर्वप्रथम पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी जा रही है।

कंपनी के एम.डी. श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि बिजली कर्मियों के दिवंगत हो जाने पर उनके आश्रितों को भरण पोषण के लिए तत्काल नौकरी की जरूरत रहती है। पूर्व में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए उन्हें तीन वर्षो तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे अनुकंपा नियुक्ति का उद्वेश्य पूर्ण नहीं हो रहा था। श्री द्विवेदी ने कहा कि कंपनी के इस निर्णय से दिवंगत कर्मियों के परिवार को निश्चित रूप से राहत मिलेगी तथा वे निर्धारित की गई अवधि में वांक्षित योग्यता हासिल करने में भी सक्षम होंगे।
कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित को कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किए जाने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जायेगा। यह प्रावधान सभी लंबित पात्र आवेदनों पर भी लागू होंगे तथा लंबित आवेदनों का निराकरण संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

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