सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमेश कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत 12 नवंबर 2022 को जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने बुधवार को एडीआर भवन में जिला न्यायाधीश इंदुकांत तिवारी की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के मध्य पूर्व तैयारी बैठक संपन्न हुई। न्यायाधीश श्री तिवारी ने नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जा सके, इस संबंध में बैंक के अधिकारियों और अधिवक्ताओं को सम्मिलित होकर प्रयास करने के निर्देश भी बैठक में दिये गये। जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी ने ने बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंक से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। इस मौके पर एलडीएम एपी सिंह सहित बैंको के अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे।
नेशनल लोक अदालत 12 नवम्बर को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते
आगामी 12 नवबंर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।
कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रि-लिटिगेशन स्तर पर
कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर
कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन नहीं होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 12 नवम्बर 2022 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
रोजगार गारंटी योजना के उप यंत्रियों का नया कार्य विभाजन
कई वर्षों से एक ही सेक्टर में पदस्थ उप यंत्रियों को किया गया इधर-उधर
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, रोजगार गारंटी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के निर्देशानुसार कार्य सुविधा की दृष्टि से सतना जिले में पदस्थ जनपद पंचायत के उप यंत्रियों को नवीन सेक्टर निर्धारित कर आगामी आदेश तक कार्य आवंटित किया है। जनपद पंचायतों में पदस्थ कई उपयंत्री एक ही सेक्टर में 8 से 10 सालों तक लगातार पदस्थ रहे हैं। इनके सेक्टर में बदलाव किया गया है।
किये गये नवीन कार्य आवंटन में नागौद विकासखंड में उपयंत्री सतीश समेले को जनपद नागौद के पुनर्निधारित सेक्टर सितपुरा, तुलसीराम कोरी को पुनर्निधारित सेक्टर कतकोन कला, कौशल पटेल को सेक्टर सिंहपुर, लखन चौहान को सेक्टर शिवराजपुर, हेमंत तिवारी को सेक्टर बारापथ्त्थर, राजीव लोचन त्रिपाठी को सेक्टर जसो और उपयंत्री प्रमोद तिवारी को जनपद पंचायत नागौद के पुनर्निधारित सेक्टर सुरदहा कला में आगामी आदेश तक कार्य आवंटित किया गया है।
इसी प्रकार सोहावल जनपद पंचायत में उपयंत्री केपी सिंह को पुनर्निधारित सेक्टर सेमरिया, सुमित पांडेय को सेक्टर बरहना, संजय पांडेय को सेक्टर भैसवार, महेन्द पारधी को सेक्टर बराकला, रमेश सिंह को सेक्टर सोहावल, बीके मिश्रा को सेक्टर भरजुना खुर्द और उपयंत्री आरबी गौतम को सेक्टर फुटौंधा का कार्य आवंटित किया गया है। उचेहरा जनपद पंचायत में उपयंत्री दीपक सिंह को सेक्टर जिगनहट, हरनाम सिंह को सेक्टर पोंड़ी, शिवलाल भारती को सेक्टर श्यामनगर, मीना अग्रवाल को सेक्टर बिहटा और उपयंत्री राजकुमार पांडेय को पुनर्निधारित सेक्टर पिपरीकला का कार्य आवंटित किया गया है। जनपद पंचायत अमरपाटन में उपयंत्री अश्वनी पटेल को सेक्टर परसवाही, शिवलाल प्रजापति को सेक्टर लालपुर, बृजेश सिंह को सेक्टर मौहारी कटरा, एलपी शर्मा को सेक्टर बेला, साधना चौरे को सेक्टर रामगढ़ और उपयंत्री संजीव तिवारी को सेक्टर ताला का कार्य आवंटित किया गया है।
जनपद पंचायत रामपुर बघेलान अंतर्गत उपयंत्री मोतीलाल लढ़िया को पुनर्निधारित सेक्टर अबेर, सत्येन्द्र पटेल को सेक्टर गोरइया, अतुल सिंह को सेक्टर महुरछ कंदइला, भूपेन्द्र सिंह को सेक्टर चोरमारी, प्रमोद शुक्ला को सेक्टर सज्जनपुर, मनोज खम्परिया को सेक्टर कृष्णगढ़ और उपयंत्री भूपेन्द्र सिंह को पुनर्निधारित सेक्टर बिहरा क्रमांक 2 का कार्य आवंटित किया गया है। जनपद पंचायत रामनगर अंतर्गत उपंयत्री सैयद उजैर को सेक्टर बेलहाई, राजाराम चंदेल को सेक्टर न्यू गंगासागर, साधना सिंह को सेक्टर गोरसरी, अनिल पांडेय को सेक्टर बड़ा इटमा और उपंयत्री सोनेराम शाक्य को पुनर्निधारित सेक्टर जिगना का कार्य आवंटित किया गया है।
जनपद पंचायत मझगवां में उपयंत्री अखिलेश सोनी को सेक्टर बरौंधा, रितेश राजपूत को सेक्टर पिण्डरा, आशीष तिवारी को सेक्टर मझगवां, देवेन्द्र सिंह को सेक्टर हिरौंधी, धर्मेन्द्र कोरी को सेक्टर कारीगोही, संकल्प राणा को सेक्टर बड़खेरा, रमाकांत त्रिपाठी को सेक्टर खड़उरा और उपंयत्री अजय खरे को पुनर्निधारित सेक्टर प्रतापपुर का कार्य आवंटित किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत मैहर अंतर्गत राकेश ताम्रकार को पुनर्निधारित सेक्टर पकरिया, स्वप्निल पांडेय को सेक्टर अमदरा, जय अर्खेल को सेक्टर पोंड़ी, राजाभइया सिंह को सेक्टर गोबरी, योगेन्द्र परमार को सेक्टर नादन शारदा प्रसाद, कुलदीप पयासी को सेक्टर रिवारा, सुरेश सिंह को सेक्टर सोनवारी, लक्ष्मण प्रजापति को सेक्टर बदेरा और उपंयत्री रामरंजन तिवारी को जनपद पंचायत मैहर के पुनर्निधारित सेक्टर कुसेड़ी का कार्य आवंटित किया गया है।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा अनुमोदित कार्य विभाजन आदेश के अनुसार संबंधित उपयंत्रियों को अपना प्रभार सौंपकर नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देने को कहा गया है। इस दौरान कार्य मुक्त होने के पश्चात अथवा नवीन पदस्थापना कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुमति के बिना किसी भी प्रकाश् का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
कमिश्नर की अध्यक्षता में 4 नवम्बर को संभागीय कार्यालय रीवा में आयोजित होगी रिव्यू बैठक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोजित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खरीफ उपार्जन की तैयारी की रिव्यू बैठक कमिश्नर अनिल सुचारी की अध्यक्षता में 4 नवम्बर को पूर्वान्ह 11.30 बजे से कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में आयोजित की गयी है। उपरोक्त बैठक में संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मण्डी बोर्ड के संयुक्त संचालक, संभागीय विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, जिला आपूर्ति नियंत्रक, प्रबंधक अपेक्स बैंक, नियंत्रक नापतौल, क्षेत्रीय प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन उपस्थित रहेंगे।