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गांजा बेचने वालों को पांच साल का कारावास, 20-20 हजार का जुर्माना

punshiment:अनूपपुर/ गांजा का परिवहन और कब्जे में रखने के मामले में दो आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। फैसला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय द्वारा सुनाया गया। मामले में आरोपित लालजी उर्फ राजेश शर्मा (40) पुत्र बालचंद शर्मा निवासी ग्राम रामपुर, थाना अमलाई जिला शहडोल व कोमल प्रसाद यादव (36) पुत्र विशाल यादव निवासी कोदइली थाना कोतवाली अनूपपुर को एनडीपीएस की धारा का दोषी पाया गया। राज्य की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने पैरवी की। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर में 10 नवंबर 2014 को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रामपुर के निवासी लालजी गौतम एवं ग्राम कोदइली का कोमल यादव दोनो मोटरसाइकिल क्र. एमपी-18 एम-905 से बोरी में अवैध गांजा बिक्री करने हेतु कोदइली बकेली तरफ लेकर जाने वाले हैं।

उक्त सूचना पश्चात अनूपपुर में पदस्थ उपनिरीक्षक जमुना प्रसाद पाण्डेय हमराह स्टॉफ मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु घटनास्थल रवाना हुए और मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर रेड किया तो एक मोटर साईकिल आते दिखी जिस पर दो व्यक्ति बैठे थे। संदेहियों की तलाशी ली गई तो संदेहियों के पास से एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में 5 किलो ग्राम गांजा पाया गया, मौके से समस्त कार्रवाई करते हुए संदेहियों को गिरफ्तार कर गांजा तथा मोटरसाईकिल जब्त कर जब्ती पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना जारी रखते हुए घटनास्थल पर कार्यवाही पूर्ण कर वापस थाना आकर आरोपित के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया, सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्‌य से आरोपित को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।

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