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National: सरकार ने ब्‍लॉक किए 1 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखे गए 45 YouTube Video

Government blocked 45 youtube videos viewed more than 1 crore 30 lakh times spreading hatred: digi desk/BHN/नई दिल्ली/सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने “गलत सूचना” फैलाने और “भारत के खिलाफ जहर उगलने” के लिए 45 YouTube वीडियो पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह के वीडियो में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की क्षमता पाई गई। मंत्रालय द्वारा ब्‍लॉक किए गए कुछ वीडियो का इस्तेमाल अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र बलों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, कश्मीर और अन्य से संबंधित मुद्दों पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया जा रहा था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश के खिलाफ जहर उगलने के माध्यम से मित्र देशों के साथ संबंधों को तोड़ने के प्रयास के लिए 10 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित और निलंबित कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म-यूट्यूब को 10 चैनलों के 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। ब्लॉक किए गए वीडियो की कुल व्यूअरशिप 1 करोड़ 30 लाख से अधिक थी। YouTuber ध्रुव राठी का वीडियो इनमें से है। यह फैसला 23 सितंबर को खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर लिया गया था।

यह देश के हित में पहले किया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के प्रावधानों के तहत 23.09.2022 को संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए थे।” इन वीडियो की सामग्री में धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से फैलाई गई फर्जी खबरें और मॉर्फ्ड वीडियो शामिल थे।

उदाहरणों में झूठे दावे शामिल हैं जैसे सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकारों को छीन लिया, धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक धमकी, भारत में गृहयुद्ध की घोषणा और अन्य। मंत्रालय ने कहा, “राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टिकोण से सामग्री को गलत और संवेदनशील माना गया। कुछ वीडियो में भारतीय क्षेत्र के बाहर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों के साथ भारत की गलत बाहरी सीमा को दर्शाया गया है।

इस तरह के कार्टोग्राफिक गलत बयानी को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानिकारक पाया गया। मंत्रालय द्वारा इस कंटेंट को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया।

कंटेंट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के दायरे में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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