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CG: अब पर्यटन मंडल के होटलों में परोसी जाएगी शराब!

Good news for wine lovers now alcohol will be served in hotels of tourism board: digi desk/BHN/रायपुर/राज्य में पर्यटन मंडल के होटलों- मोटलों में ग्राहकों को विदेशी शराब भी परोसी जाएगी। इसी वर्ष मई में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था। इसके आधार पर आबकारी विभाग ने नियम तैयार कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार पर्यटन मंडल के होटलों- मोटलों में एफएल-तीन श्रेण्ाी का लाइेंसस जारी किया जाएगा। वहां दोपहर 12 से रात 12 बजे तक शराब की बिक्री हो सकेगी।

अधिसूचना के अनुसार होटल-मोटल के लिए बार का लाइसेंस लेने वालों को शराब की खरीदी उसी जिले की किसी फुटकर दुकान से करनी होगी। यह दुकान कलेक्टर तय करेंगे। होटल में मात्र एक ही बार रूम और शराब काउंटर की अनुमति होगी। अबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार होटलों में अंग्रेजी शराब की बिक्री सामान्य फुटकर दर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक मूल्य पर किया जाएगा।

होटल-मोटल के बार में एक समय में 240 से अधिक शराब की बोतल और 480 बीयर से अधिक स्टाक नहीं रखेंगे। अगर होटल बड़ा है तो आबकारी आयुक्त यह सीमा बढ़ा भी सकते हैं। यह बार गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की जयंती सहित साल में कुछ और त्योहारों-पर्वों को मिलाकर 10 दिन ही बंद रहेंगे।

आबकारी विभाग पर्यटन बार लाइसेंस के लिए एक लाख रुपये सालाना की दर से शुल्क लेगा। लाइसेंस लेने वाले को शर्तों के पालन की गारंटी आदि के तौर पर लाइसेंस शुल्क की 25 प्रतिशत राशि नगद या किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा करनी होगी। यह 30 जून तक जमा रहेगी। वर्ष भर में शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं होने, बकाया नहीं रहने पर यह मुक्त कर दी जाएगी।

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