मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत मौजूदा माह में होगा पंजीयन
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ अठारह वर्ष आयु वर्ग तक के ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद अपने सगे-संबंधियों अथवा संरक्षकों के सानिध्य में जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें स्पाँशरशिप के माध्यम से आर्थिक मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना” शुरू की गई है। योजना के तहत सितम्बर माह में पात्र बच्चों को पोर्टल www.balashirwadyojna.gov.in पर पंजीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत मध्यप्रदेश के निवासी परिवारों के 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को स्पाँशरशिप के जरिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वे अपने किसी रिश्तेदार अथवा किसी संरक्षक की देखरेख में रह रहे हैं, साथ ही वे मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते हैं।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत पात्र पाए गए हर बच्चे को एक साल तक 4 हजार रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता स्पाँशरशिप के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। बालक अथवा परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार न होने की दशा में सहायता देने की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। पर आर्थिक सहायता अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक ही देय होगी।
बालिग होने पर ये हो सकेंगे पात्र
18 साल की उम्र पार करने वाले उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जो बाल देखरेख संस्थाओं से निकलकर आफ्टर केयर जाएंगे। गौरतलब है कि बाल देखरेख संस्थाओं में 18 साल तक की उम्र के ही बच्चों को रखा जाता है। इसके बाद इन्हें आफ्टर केयर संस्थाओं में शिफ्ट करते हैं। इन्हें भी आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करने के लिए प्रतिमाह 5 हजार रुपये दिए जाएंगे।
पोर्टल में अपलोड होंगे आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन अपलोड किए जाएंगे। जिला स्तर पर इनकी छानबीन होगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा इसकी छानबीन करने के बाद पात्र बच्चों का चयन योजना का लाभ देने के लिए किया जाएगा।
पांच वर्ष पूर्व तीर्थ यात्रा कर चुके वरिष्ठ जन भी पात्र होंगे
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा 60 वर्ष पूर्ण कर चुके वरिष्ठ नागरिकों के लिये पुनः प्रारंभ की गई हैं योजना में पात्रता के लिये वरिष्ठ जनों को आयकर दाता नहीं होना चाहिये। इसके अलावा महिलाओं के संदर्भ में उम्र सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की यात्राओं में अब ऐसे व्यक्तियों भी पुनः पात्र हो सकेंगे। जिन्होने इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा का लाभ लेने की अवधि 5 वर्ष वर्ष पूर्ण हो गई हो।
जिले में अब तक 722.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
सतना जिले में इस वर्ष 1 जून से 10 सितंबर 2022 तक 722.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 809.9 मि.मी., सोहावल (रघुराजनगर) में 509.6 मि.मी., बरौंधा (मझगवां) में 445.6 मि.मी., बिरसिंहपुर में 826 मि.मी., रामपुर बघेलान में 592 मि.मी., नागौद में 999 मि.मी., जसो (नागौद) में 438.3 मि.मी., उचेहरा में 882 मि.मी., मैहर में 624.7 मि.मी., अमरपाटन में 730 मि.मी. तथा रामनगर तहसील में 1088.3 मि.मी. औसत वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1039.7 मि.मी. है। गत वर्ष इस अवधि तक जिले में 675.5 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी थी।