सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के नागरिकों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने व उन्हें सक्षक्त बनाने के लिए योजनाओं की शुरुआत कर कई प्रयास किए जाते हैं। डॉ अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी राज्य सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को उद्योग की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है, जिससे अनुसूचित वर्ग के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा और वह आत्मनिर्भर होकर अपने उद्योग को बिना किसी आर्थिक समस्या के आगे बढ़ा सकेंगे।
18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के लोग हैं योजना के लिये पात्र
डॉ अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत आवेदक जिले का मूल निवासी हों एवं उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। इसके साथ ही वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिये। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक को वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्व-रोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिये एवं किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं हो। योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता का लाभ आवेदक को एक बार ही दिया जायेगा।
एक लाख रुपये तक के ऋण की सहायता
डॉ अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को सभी प्रकार के स्व-रोजगार (केवल नवीन) उद्योग, सेवा या व्यवसाय की स्थापना के लिये 10 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान है। इसके साथ ही आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
वित्तीय सहायता
अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित या शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रुप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं गारंटी फीस मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय होगी।
जिले के इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिक योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन धवारी सतना स्थित कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सतना द्वितीय तल कमरा नंबर एस-5 या दूरभाष क्रमांक 07672-237682 पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदक योजना के पोर्टल samast.mponline.gov.in पर भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।