नगरीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अंतिम व्यय लेखा प्रस्तुत करें
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 में मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार महापौर और पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्दिष्ट होने के दिनांक से मतगणना दिवस तक के खर्च का व्यय लेखा संधारण किया जाना था।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों को म.प्र नगर पालिक निगम अधिनियम-1966, 1661 की धारा -14, 14ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा के 30 दिवस के अंदर अर्थात 14 अगस्त 2022 तक अपने अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों की मूल प्रति व्यय के मूल बिल व्हाउचर हस्ताक्षर सहित एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं अभिलेख, शपथ-पत्र सहित जिला निर्वाचन कार्यालय में दाखिल करने हेतु 18 जुलाई 2022 को प्रत्येक अभ्यार्थी को उनके निवास के पते पर पत्र व्यक्तिगत रूप से सूचना पत्र भेजा जा चुका है। अभी तक महापौर के 9 अभ्यार्थियों में से 3 अभ्यार्थियों व 1052 नगर पालिक निगम सतना/नगर पालिका मैहर/नगर परिषदों के पार्षद पद के अभ्यार्थियों में से 615 अभ्यार्थियों ने अपना अंतिम व्यय लेखा दाखिल किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने महापौर पद के 6 एवं पार्षद पद पद के 440 अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ता को सूचित किया है कि जिले की नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी जिन्होने अपना अंतिम व्यय लेखा जमा नहीं किये है। निर्धारित तिथि 14 अगस्त के अंदर अपना अंतिम व्यय लेखा जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आयोग को प्रतिवेदित किया जायेगा।