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Satna: विकासखंड मैहर और रामपुर बघेलान में तीसरे चरण का मतदान शुक्रवार को, प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगी वोटिंग

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई 2022 को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान केन्द्रों में होगा। इस दौरान सतना जिले के 2 विकासखंडों की 212 ग्राम पंचायतों के 765 मतदान केन्द्रों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच और पंच पदों के लिये मतदान मतपत्रों के माध्यम से किया जायेगा। इनमें विकासखंड मैहर की 115 ग्राम पंचायतों के 408 मतदान केन्द्रों एवं विकासखंड रामपुर बघेलान की 97 ग्राम पंचायतों के 357 मतदान केन्द्रों में मतदाताओं द्वारा मतदान किया जायेगा।

अलग-अलग 4 रंग के होंगे मतपत्र

राज्य निर्वाचन आयोग त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के 4 रंग निर्धारित किये गये हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। गौरतलब है कि पंचायत निर्वाचन-2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाया जा रहा है।

मतदान दिवस के दिन स्थानीय अवकाश रहेगा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिये घोषित कार्यक्रमनुसार तृतीय चरण का मतदान 8 जुलाई (शुक्रवार) को होगा। सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश ने आदेश जारी करते हुये मतदान दिवस पर जिले के संबंधित क्षेत्रों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र रामपुर बघेलान और मैहर विकासखंड में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

मतदाता की पहचान के लिए 23 दस्तावेज होंगे मान्य

जिले में पंचायतराज संस्थाओं के विभिन्न पदों के चुनाव के लिए तीन चरणों में मतदान होगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर ही उसे मताधिकार के उपयोग का अवसर मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 23 तरह के दस्तावेजों को मान्यता दी गई है।
मतदाता को मताधिकार के उपयोग के लिए 23 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान के लिए निर्धारित 23 दस्तावेजों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची, भारत निर्वाचन आयोग जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, सभी तरह के राशन कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे-पट्टा, रजिस्ट्रीकृत अभिलेख का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ-साथ विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), केन्द्र अथवा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र तथा रोजगार गारंटी योजना से जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड मतदाता की पहचान के लिए मान्य होंगे।
इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेंगे, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यदि कोई मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत करने पर असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित करने के उपरांत उसे मतपत्र प्रदान कर सकेंगे।

मतदान केन्द्र के भीतर मोबाईल का प्रयोग और धूम्रपान रहेगा प्रतिबंधित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तीसरे चरण के दौरान मतदान केन्द्र मे किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान करने और मोबाईल के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान केन्द्र के अंदर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को जिसका संबंध किसी चुनाव प्रतीक से हो सकता है, उसे हटा दिया जायेगा।

इन्हें ही होगी मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति

मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता के अलावा केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। मतदान केन्द्र के भीतर मतदान अधिकारी, ऐसा लोक सेवक जो निर्वाचन कार्य के संबंध में ड्यूटी पर हो, आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता में से एक बार में कोई एक, मतदाता के साथ गोदी का शिशु, नेत्रहीन या दिव्यांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति तथा ऐसा व्यक्ति जिसे रिटर्निंग ऑफीसर या पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को पहचानने के लिये नियोजित करे।

मतदान करने का फोटो नहीं लिया जा सकेगा

मतदान केन्द्र पर पत्रकारों या फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिये जा सकेंगे। परंतु बगैर आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के उन्हें मतदान केन्द्र में अंदर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष के अंदर नहीं जाने दिया जायेगा और न ही मतांकन करते हुये किसी मतदाता का फोटो लेने दिया जायेगा।

म.प्र. स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 (अद्यतन-2014) में कार्यवाही के निर्देश

सतना 7 जुलाई 2022/राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 यथासंशोधित 2014 के उल्लंघन के प्रत्येक प्रकरण में अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। आयोग के सचिव श्री राकेश सिंह ने बताया कि आयोग को प्रतिबंधित 48 घण्टे की अवधि में अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्वाचन अपील संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
सचिव राकेश सिंह ने बताया कि आयोग ने यह निर्देश मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में संशोधन कर धारा-3 में मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि के प्रतिषेध के अंतर्गत दिया है।

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