सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 के लिये मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने, मतदान की अपील तथा आयोग द्वारा किये गये नवाचारों की जानकारी देने के लिये ‘‘मतदाता जागरूकता अभियान’’ प्रारंभ करें। मतदाताओं को प्रेरित और जागरूक करने के लिये स्थानीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से कुछ विद्यार्थियों को, जो कि नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, को केम्पस एम्बेसडर नियुक्त किया जाये।
केम्पस एम्बेसडर का चयन
केम्पस एम्बेसडर का चयन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनकी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं गैर राजनैतिक छवि को चिन्हित कर किया जाये। केम्पस एम्बेसडर का चयन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्राचार्य, उप कुलपति द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर एन.सी.सी. और एन.एस.एस. के सहयोग से भी नियुक्ति कर सकते हैं। केम्पस एम्बेसडर का चयन केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए किया जायेगा। सह-शिक्षा महाविद्यालयों में 2 केम्पस एम्बेसडर (एक छात्र एवं एक छात्रा) का चयन किया जायेगा। केम्पस एम्बेसडर की सम्बद्धता किसी भी राजनैतिक दल या उनकी संलग्नता किसी राजनैतिक गतिविधि में नहीं होनी चाहिए। केम्पस एम्बेसडर के परिवार का संबंध किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक गतिविधि से नहीं होना चाहिए।
केम्पस एम्बेसडर दायित्वपूर्ण व्यवहार करें एवं किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त न हों। इस संबंध में संस्था प्रमुख केम्पस एम्बेसडर से एक घोषणा-पत्र प्राप्त करेंगे। केम्पस एम्बेसडर के विरुद्ध आचरण एवं व्यवहार संबंधी किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संस्था प्रमुख तत्काल जाँच कर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। प्रत्येक केम्पस एम्बेसडर का पुलिस सत्यापन जिला प्रशासन द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
भूमिका एवं कर्तव्य
केम्पस एम्बेसडर मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया तिथियों तथा आयोग द्वारा किये गये विभिन्न नवाचारों आदि की जानकारी देंगे। स्कॉउट-गाईड, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं अशासकीय संगठनों के साथ समन्वय कर मतदाता जागरूकता में उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। मतदाता जागरूकता अभियान (सेंस) की गतिविधियों के संचालन के लिये सक्रिय सदस्यों का एक दल बनाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे।
केम्पस एम्बेसडर का जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय
जिला निर्वाचन अधिकारी केम्पस एम्बेसडर की नियुक्ति के पश्चात उन्हें उनकी भूमिका, दायित्वों, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों, गतिविधियों, लक्ष्यों, संभावित उपलब्धियों तथा कार्य योजनाओं से अवगत कराएंगे तथा उन्हें संक्षिप्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी केम्पस एम्बेसडर को मतदाता जागरूकता अभियान कार्य के लिये यथायोग्य सामग्री, मार्गदर्शन एवं सहयोग देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी समय-समय पर सम्पन्न की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का आंकलन करेंगे एवं प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। सेंस की गतिविधियों के लिए नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी समय-समय पर प्रतिवेदन (फोटोग्राफ्स सहित) आयोग को भेजेंगे। जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले केम्पस एम्बेसडर को चिन्हित कर उनके नाम की अनुशंसा की जायेगी तथा राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित समारोह में प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।
आदर्श आचरण संहिता में छूट का प्रस्ताव, शासन स्तर से आने पर ही होगा विचार
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के कारण प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता में छूट के प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन (विभाग) स्तर से प्राप्त होने पर ही उस पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। शासन स्तर के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। श्री सिंह ने कहा है कि सभी विभाग आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का अध्ययन कर लें। आचरण संहिता के प्रावधानों में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर ही विशिष्ट आकस्मिकता की स्थिति में आयोग को छूट का प्रस्ताव भेजें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन से इस जानकारी से विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टर्स एवं जिला अधिकारियों को अवगत कराने का अनुरोध किया है।